रांची. खान विभाग ने जून 2025 से लेकर अगले आदेश तक कोयला की नयी दर जारी की है. इसी दर के आधार पर विभाग रॉयल्टी की वसूली करेगा. इस बाबत खान विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. पावर प्लांटों को भेजे जाने वाले कोयले की दर पर भी बाजार दर से ही रॉयल्टी ली जायेगी. खान सचिव अरवा राजकमल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी जिला खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित भारित औसत मूल्य के आधार पर पावर सेक्टर को प्रेषित किये जाने वाले कोयले पर नियमानुसार रॉयल्टी की गणना एवं वसूली करना सुनिश्चित करेंगे. राजमहल क्षेत्र में संचालित कोयला खनन पट्टों के मामलों में दर में 700 रुपये जोड़ कर रॉयल्टी की गणना की जायेगी. संबंधित जिला खनन पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.
क्या है दर
सर्वाधिक दर जी3 ग्रेड के कोयले की 4650.96 रुपये तय की गयी है. वहीं, 517 की दर 2557.54 रुपये प्रति टन है. वहीं, वाशरी-1 की दर 6018.63 तय की गयी है तथा वाशरी-6 की दर 3372.60 रुपये तक की गयी है. जबकि, स्टील ग्रेड-2 की दर 2557.54 रुपये प्रति टन तय की गयी है.
पावर प्लांटों को भेजे जाने वाले कोयले से भी बाजार दर पर हो रही है वसूली
खान विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पावर प्लांटों को भेजे जाने वाले कोयले की सब्सिडाइज दर 950 रुपये प्रति टन है, जिस पर 14 प्रतिशत रॉयल्टी मिलती थी. वहीं खुले बाजार में ऑक्शन के माध्यम से भेजे जाने वाले कोयले की दर 4000 रुपये से अधिक होती है. दर निर्धारण के पीछे यह कारण है कि भले ही कोल इंडिया की कंपनियां सब्सिडाइज दर पर पावर प्लांटों को कोयला भेजे, पर रॉयल्टी की गणना बाजार दर पर ही की जायेगी. अप्रैल माह से बाजार दर पर ही वसूली हो रही है. प्रत्येक माह नयी दर की घोषणा विभाग द्वारा की जाती है.
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