रांची. राज्य में एक सितंबर से नयी उत्पाद नीति लागू की जायेगी. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी. नयी उत्पाद नीति लागू होने के बाद खुदरा शराब दुकानों का संचालन निजी संचालकों द्वारा किया जायेगा. यह अधिसूचना जारी होने के बाद अब जिलास्तर पर दुकानों की लिस्ट जारी की जायेगी. जिलों द्वारा राजस्व को लेकर भी आंकड़ा जारी किया जायेगा.
खुदरा शराब बिक्री को लेकर पूर्व में जारी सभी आदेश निरस्त
नयी उत्पाद नीति लागू होने के साथ ही खुदरा शराब बिक्री को लेकर पूर्व में जारी सभी आदेश निरस्त हो जायेंगे. राज्य में नयी उत्पाद नीति को मई में ही कैबिनेट से स्वीकृति मिल गयी थी. प्लेसमेंट एजेंसी को 30 जून तक खुदरा शराब बिक्री के लिए अवधि विस्तार दिया गया था. अब दुकानों के ऑडिट के बाद नयी उत्पाद नीति लागू होने तक जेएसबीसीएल की देखरेख में खुदरा शराब दुकानों का संचालन किया जायेगा. इस दौरान नयी उत्पाद नीति लागू करने की आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जायेगी. विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद लगभग 45 दिन में नयी उत्पाद नीति लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी. इस दौरान दुकानों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. नयी उत्पाद नीति के तहत ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से दुकानों की बंदोबस्ती की जायेगी.
झारखंड शराब व्यापारी संघ ने जताया आभार
झारखंड शराब व्यापारी संघ के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार जायसवाल ने नयी उत्पाद नीति लागू करने को लेकर अधिसूचना जारी किये जाने पर सरकार के प्रति आभार जताया है. उन्होंने कहा है कि नयी नीति लागू होने से राजस्व में वृद्धि होगी. इसके अलावा सरकार को अग्रिम राजस्व भी मिलेगा.
500 दुकानों में शराब की बिक्री शुरू
राज्य की 1453 शराब दुकानों में से 1402 दुकानों के ऑडिट पूरा कर लिया गया है. इन दुकानों के हैंडओवर-टेकओवर की प्रक्रिया भी पूरी हो गयी है. इनमें से 500 दुकानों में शराब की बिक्री भी शुरू हो गयी है. अगले सप्ताह तक सभी दुकानों का संचालन शुरू हो जायेगा.
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