रांची. सुप्रीम कोर्ट ने जमशेदपुर को औद्योगिक शहर घोषित करने की अधिसूचना को चुनाैती देनेवाली जनहित याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद प्रतिवादी झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया. प्रतिवादी को मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया. झारखंड हाइकोर्ट द्वारा जवाहर लाल शर्मा बनाम राज्य सरकार के मामले की सुनवाई टालने के बाद इस मामले में अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. याचिका में झारखंड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 की धारा-481 को असंवैधानिक बताते हुए उसे रद्द करने का अनुरोध किया गया है. इसके अलावा प्रार्थी ने राज्य सरकार द्वारा जमशेदपुर शहर को औद्योगिक शहर घोषित करने से संबंधित 28 दिसंबर 2023 को जारी की गयी अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की है. प्रार्थी ने जमशेदपुर शहर को संवैधानिक प्रावधानों के तहत नगर निगम बनाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया है.
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