रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड हाइकोर्ट ने रघुवर दास सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दाैरान पक्ष सुना. पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने याचिका का निष्पादित करते हुए बंद करने का आदेश पारित किया. खंडपीठ ने कहा कि यह जनहित का मामला प्रतीत नहीं होता है. एसीबी पहले से ही मामले की जांच कर रही है. ऐसे में सुनवाई की अब जरूरत नहीं है. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पैरवी की. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि एसीबी ने मामले पीइ दर्ज की है और जांच कर रही है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पंकज कुमार यादव ने वर्ष 2020 में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में प्रार्थी ने पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉ नीरा यादव व लुईस मरांडी के खिलाफ आय से अधिक संपत्त अर्जित करने का आरोप लगाया था. आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच एसीबी से कराने की मांग की थी. जुलाई 2023 में राज्य सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद एसीबी ने पूर्व मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की प्रारंभिक जांच भी की है.
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