रांची. चेरी-मनातू स्थित सीयूजे के भवन निर्माण में गड़बड़ी की इडी से जांच कराने को लेकर झारखंड हाइकोर्ट में दायर जनहित याचिका को प्रार्थी ने वापस ले लिया. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने याचिका वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया था. प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव उपस्थित थे.
पूर्व में गड़बड़ियों की जांच सीबीआइ ने की थी
प्रार्थी अरुण कुमार दुबे ने जनहित याचिका दायर कर सीयूजे में भवन निर्माण में हुई वित्तीय गड़बड़ियों की इडी से जांच कराने की मांग की थी. पूर्व में गड़बड़ियों की जांच सीबीआइ द्वारा की गयी थी. मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत में ट्रायल चल रहा है.
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