रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट व बच्चों के अधिकार को लेकर बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान पक्ष सुनने के बाद याचिका को निष्पादित कर दिया. प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार कर लिया. खंडपीठ ने प्रार्थी को याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान करते हुए मामले को निष्पादित कर दिया. साथ ही प्रार्थी को छूट दी कि यदि भविष्य में बच्चों के संरक्षण से जुड़ी समस्याएं आती है, तो वह दोबारा याचिका दायर कर सकता है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से बच्चों के अधिकार को लेकर वर्ष 2011 में झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिका पर सुनवाई के दाैरान हाइकोर्ट ने कई निर्देश जारी किये तथा सरकार ने इन निर्देशों का पालन भी किया है.
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