रांची : पुरुलिया रोड स्थित कुम्हार टोली निवासी एसबीआइ कर्मी कमल राम (53) नौ जून से लापता हैं. उनके भाई अशोक राम ने उनके अपहरण की आशंका जतायी है. अपहरण का आरोप कमल राम की पत्नी फितो देवी और उसके परिचित पप्पू कुमार वैध पर लगाया है. उन्होंने लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. प्राथमिकी में उन्होंने कहा कि कमल राम अपनी पत्नी, बच्चे और पप्पू कुमार वैध के साथ पुरी गये थे. पुरी में एसबीआइ द्वारा उनलोगों का होटल बुक हुआ था, उसके बाद से ही वह गायब हैं. कमल राम के भाई अशोक राम ने आरोप लगाया है कि मेरे भाई की पत्नी फितो देवी और पप्पू कुमार वैध का आपसी संबंध होने की संभावना है, इसीलिए उनलोगों ने उसे गायब करा दिया है.
करोड़ों के गबन के आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
रांची. अपर न्यायाधीश अखिलेश कुमार की तिवारी की अदालत ने श्री रामकृष्ण सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष काशीनाथ मुखर्जी और विवेकानंद विद्या मंदिर की पूर्व प्राचार्या किरण द्विवेदी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया. दोनों ने 26 जून को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. मामले में 28 जून को सुनवाई हुई थी और अगली सुनवाई की तिथि सात जुलाई को निर्धारित की गयी थी. सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया. गौरतलब है कि श्री रामकृष्ण सेवा संघ के तत्कालीन कोषाध्यक्ष तन्मय मुखर्जी ने पूर्व अध्यक्ष काशीनाथ मुखर्जी और पूर्व प्राचार्या किरण द्विवेदी पर विद्यालय के करोड़ों रुपये का गबन करने का आरोप लगाते हुए चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के आधार पर आरोपी मलय कुमार नंदी (पूर्व कोषाध्यक्ष) और आदित्य बनर्जी (पूर्व उपाध्यक्ष) पूर्व से ही जेल में बंद हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है