मेले में केवल दोना, पत्तल, बांस या मिट्टी के बर्तन की अनुमति
विशेष निगरानी दल का गठन, निर्देशों के उल्लंघन पर जुर्माना की व्यवस्था
मेले के पांचों मुख्य प्रवेश द्वारों पर वाॅच टावर, माइक और लाइट की सुविधा
मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मांस, मछली और शराब की बिक्री नहीं होगी
रांची. रांची जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक रथ मेला 2025 के सफल आयोजन को लेकर समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित सभागार में बैठक की. अध्यक्षता उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने की. बैठक में रथ मेला के दौरान प्लास्टिक थैली, डिस्पोजेबल ग्लास, प्लेट्स, चम्मच आदि के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया. उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मेले में केवल पर्यावरण अनुकूल विकल्प जैसे दोना, पत्तल, बांस या मिट्टी से बने बर्तनों का ही उपयोग किया जाये. निर्देशों के उल्लंघन पर जुर्माना और स्टॉल सील करने की चेतावनी दी गयी है. इसके लिए विशेष निगरानी दल का गठन होगा. सुरक्षा की दृष्टि से मेले के पांचों मुख्य प्रवेश द्वारों पर वाॅच टावर, माइक और लाइट की व्यवस्था की जायेगी. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल आपूर्ति के लिए डीप बोरिंग और बिजली या जेनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी. रथ यात्रा मार्ग पर मिट्टी, मोरम या स्टोन डस्ट बिछाने के निर्देश दिये गये हैं. मेले में स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए बायो टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. परिसर के आसपास मांस, मछली और शराब की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. प्रशासनिक और मीडिया शिविर भी बनाये जायेंगे.सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा बलों की तैनाती
जगन्नाथ मंदिर और मौसीबाड़ी तक पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती होगी. आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे. विभिन्न समितियों के सदस्यों और वाॅलेंटियर्स को पहचान पत्र जारी किये जायेंगे. मेला परिसर के आसपास भारी वाहनों के आवागमन पर रोक और यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्ट प्लान लागू होगा. झूलों के संचालन में सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह मेले में प्लास्टिक का उपयोग न करें और साथ में कपड़े की थैली लेकर आयें. बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे.
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