रांची : रांची में होल्डिंग टैक्स दाताओं के लिए अच्छी खबर है. अगर आप टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो आपको 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा कर देना होगा. इस समय अवधि के दौरान होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने वालों को 10 फीसदी की छूट मिलेगी. यह बातें रांची नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने कही. हालांकि इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप एकमुश्त नये वित्तीय वर्ष की राशि जमा कर देंगे.
राजस्व शाखा के पदाधिकारियों के साथ कर रहे थे बैठक
रांची नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू शनिवार को राजस्व शाखा के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे. बैठक में उप प्रशासक ने बताया कि नये वित्तीय वर्ष 2025-26 के होल्डिंग टैक्स का एकमुश्त भुगतान 30 जून 2025 प्रथम तिमाही तक करने पर कर दाताओं को अधिकतम 10 फीसदी छूट देने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए पूरी टीम को प्रचार प्रसार करवाने के लिए कहा गया है.
Also Read: झारखंड के जज को जान से मारने की धमकी, जेल तोड़कर इन नक्सलियों को छुड़ाने की बात भी कही
बैठक में राजस्व संग्रण पर भी हुई चर्चा
रांची नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने इसके अलावा राजस्व संग्रण पर भी चर्चा की. इसमें उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के सभी बकायेदारों को नोटिस जारी करते हुए वसूली का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि निगम क्षेत्र में लगभग 1300 खाली भूमि पंजीकृत हैं. उनका री-असेसमेंट प्राथमिकता के साथ करने का निर्देश दिया गया. वहीं, वैसे बड़े प्रतिष्ठान जो अब तक सेल्फ असेसमेंट नहीं किये हैं, उन्हें जल्द सेल्फ असेसमेंट के लिए निर्देशित किया गया है. सभी वार्ड में सघन अभियान चलाते हुए आवासीय इमारत में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले भवन मालिकों पर कार्रवाई करने और जुर्माना के साथ कमर्शियल होल्डिंग ऑन स्पॉट डिमांड करने का निर्देश दिया गया.
झारखंड की ताजा खबरें यहां पढ़ें