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स्कूलों के 300 मीटर के दायरे में मांस-मछली और तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री पर रोक

रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने निगम क्षेत्र की साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन, राजस्व सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर निगम के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की.

रांची. रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने निगम क्षेत्र की साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन, राजस्व सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर निगम के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की. इसमें आगामी श्रावण माह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रस्तावित रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर उद्घाटन कार्यक्रम, मानसून सत्र को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये. प्रशासक ने तीन जुलाई को रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर कार्यक्रम स्थल, मार्ग पर विशेष सफाई अभियान चलाने, सफाई दो पाली में करने, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन के उपयोग और खराब स्ट्रीट लाइट को ठीक करने का निर्देश दिया. प्रशासक ने कहा कि रांची नगर निगम क्षेत्र के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की मांस-मछली की दुकान संचालित नहीं होगी. कोटपा एक्ट के तहत सभी विद्यालयों के 300 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी. उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जायेगी. बैठक में अपर प्रशासक संजय कुमार, उप प्रशासक रवींद्र कुमार, गौतम प्रसाद साहू उपस्थित रहे.

मंदिरों, शिवालयों में चलेगा विशेष सफाई अभियान

स्वच्छता शाखा की टीम श्रावण माह से पहले पहाड़ी मंदिर और निगम क्षेत्र के सभी मंदिरों, शिवालयों और आसपास के क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलायेगी. उप प्रशासक के नेतृत्व में सहायक प्रशासक और नगर प्रबंधकों की टीम प्रतिदिन अलग-अलग समय पर निरीक्षण करेगी तथा बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करेगी. श्रावण माह के दौरान पहाड़ी मंदिर के संपर्क पथों पर स्थल चिन्हित कर अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी.

नये पार्किंग स्थल के प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे

बाजार शाखा की टीम पार्किंग स्थलों, बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड में अवैध वसूली करने वालों को चिन्हित कर नियम के अनुसार कार्रवाई करेगी. विभिन्न वार्डों में वाहन पड़ाव के लिए स्थलों का आकलन कर नये पार्किंग स्थलों का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा. ऐसे दुकानदार जिन्होंने ट्रेड लाइसेंस तो लिया है, पर अपने दुकान परिसर के बाहर अन्य व्यावसायिक गतिविधि संचालित होने दे रहे हैं, उनका लाइसेंस तत्काल रद्द होगा एवं नियमानुसार कार्रवाई कर पुनरावृत्ति पर दुकान सील की जायेगी.

नियमित फॉगिंग और एंटी लार्वा दवा छिड़काव का निर्देश

माॅनसून को देखते हुए स्वास्थ्य शाखा की टीम शहरभर में नियमित फॉगिंग और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव रोस्टर के अनुसार करायेगी. डेंगू और मलेरिया की सूचना मिलने पर प्रभावित क्षेत्र में डोर टू डोर दवा छिड़काव होगा. स्ट्रे डॉग्स के बंध्याकरण के लिए चयनित एजेंसी मेसर्स होप एंड एनिमल ट्रस्ट को निर्देशित किया गया कि आवारा पशुओं की संख्या पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठायें.

जब्त होगी सड़कों पर पड़ी निर्माण सामग्री

सड़कों पर पड़ी निर्माण सामग्री (कंस्ट्रक्शन मटेरियल) को चिन्हित कर तत्काल जब्त करने व नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. बिरसा मुंडा बस टर्मिनल और आइटीआइ बस स्टैंड में नियमित सफाई, वर्षों से पड़े कंडम वाहनों को जब्त किया जायेगा. स्मार्ट सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का प्रतिदिन विजिट कर सीसीटीवी के माध्यम से गंदगी फैलाने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जायेगी. सभी पार्कों में सफाई व ग्रास कटिंग कराने का निर्देश दिया गया.

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