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शराब घोटाले में विजन और मार्शन कंपनी के सात अधिकारी दोषी

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने राज्य में 38 करोड़ रुपये से अधिक शराब घोटाला के केस में जांच के दौरान विजन और मार्शन कंपनी के सात अधिकारियों को दोषी पाया है.

रांची. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने राज्य में 38 करोड़ रुपये से अधिक शराब घोटाला के केस में जांच के दौरान विजन और मार्शन कंपनी के सात अधिकारियों को दोषी पाया है. जिन्हें जांच में दोषी पाया गया है, उनमें विजन हॉस्पिलिटी सर्विस एंड कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड के विपिन जाधव भाई परमार, महेश शेगड़े, परेश अभिसिंह ठाकुर, विक्रमसिंह अभिसिंह ठाकुर और मेसर्स मार्शन इनोवेटिव सिक्यूरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के जगन तुकाराम देशाई, कमल जगन देसाई और शीतल जगन देसाई के नाम शामिल हैं. केस दर्ज करने के दौरान एसीबी ने उक्त दोनों कंपनी के अज्ञात निदेशक सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया था. इसी दर्ज केस के आधार पर अनुसंधान के दौरान उक्त लोगों की पहचान हुई थी. एसीबी को जांच के दौरान इस बात के तथ्य मिले थे कि विजन कंपनी ने शराब दुकान में मैनपावर सप्लाई करने का काम लेने के लिए 5,35,35,241 रुपये की फर्जी बैंक गारंटी जमा की थी, जबकि मार्शन कंपनी ने 5,02,07,576 रुपये की फर्जी बैंक गारंटी जमा की थी. एसीबी की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि उक्त दोनों कंपनी ने वर्ष 2023 से ही फर्जी बैंक गारंटी देकर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारियों के सहयोग से शराब की पूर्व राशि को विभाग में जमा नहीं किया. विजन कंपनी ने करीब 12,98,18,405 रुपये और मार्शन कंपनी ने 25,46,66,313 रुपये का राजस्व नुकसान सरकार को पहुंचाया. इन्हीं तथ्यों के आधार पर संबंधित अधिकारियों को दोषी पाते हुए केस में नामजद अभियुक्त बनाया गया है. उल्लेखनीय है कि संबंधित अधिकारियों को पूर्व में एसीबी ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए एसीबी मुख्यालय भी बुलाया था. लेकिन वे पूछताछ के लिए एसीबी नहीं पहुंचे और न ही केस के अनुसंधान में एसीबी को सहयोग किया. इसी आधार पर एसीबी ने संबंधित अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था. एसीबी के अनुरोध पर दोनों कंपनी के सातों अधिकारियों पर पूर्व में ही न्यायालय गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी है.

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