खलारी. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में खलारी अंचल क्षेत्र में बालू खनन पर सख्ती से रोक लगाने की दिशा में प्रशासन ने ठोस कदम उठाये हैं. इसी क्रम में कोनका मोड़ और निर्मल महतो चौक के पास मुख्य सड़कों पर बुधवार को बैरियर लगाये गये. अंचल अधिकारी प्रणव अम्बष्ट ने स्वयं इन स्थलों का निरीक्षण कर बैरियर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया. अंचल अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देशों के तहत यह कार्रवाई की जा रही है, ताकि अवैध रूप से नदी से बालू का उत्खनन रोका जा सके. एनजीटी के आदेशानुसार 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा. इस अवधि में किसी भी प्रकार से बालू का उठाव, परिवहन या भंडारण कानूनन अपराध माना जायेगा. प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि बैरियर के निकट विशेष टेंट लगाये जायें, जिनमें 24 घंटे दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती रहेगी. इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी वाहन अवैध रूप से बालू लेकर इन सड़कों से न गुजर सके. अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी हाल में प्रतिबंधित गतिविधियों की अनुमति न दी जायें.
मुख्य सड़कों पर लगाए गए बैरियर, 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती
फोटो:- 18 खलारी 08:- खलारी में बालू परिवहन रोकने के लिए बने टेंट का निरीक्षण करते सीओ प्रणव अम्बष्ट.
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