रांची (प्रमुख संवाददाता). राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ डीके तिवारी का कार्यकाल 25 मार्च को समाप्त हो जायेगा. झारखंड में राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल चार वर्ष का निर्धारित किया गया है. आगामी मंगलवार को डॉ तिवारी अपने कार्यकाल के चार वर्ष पूरे कर लेंगे. श्री तिवारी के कार्यकाल समाप्त होने का असर राज्य के 48 नगर निकायों में होने वाले चुनाव की तैयारियों पर पड़ सकता है. देश के कई राज्यों में निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल पांच साल निर्धारित है. इसके मद्देनजर राज्य सरकार भी झारखंड में भी राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने पर विचार कर रही है. 25 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर विमर्श के बाद निर्णय लिया जा सकता है. संभावना जतायी जा रही है कि राज्य में होने वाले नगर निकायों के चुनाव को देखते हुए डॉ तिवारी को एक वर्ष का अवधि विस्तार मिल सकता है. मालूम हो कि निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में शहरी निकायों का चुनाव कराने के पूर्व की प्रक्रिया संपादित की जा रही है. निकाय चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग से मतदाता सूची लेकर उसे स्थानीय निकायों की सीमा के आलोक में तैयार कर लिया गया है. जिला मुख्यालयों से मतदाता सूची का प्रकाशन कर आपत्तियां आमंत्रित की गयी है. आपत्तियों के समाधान के बाद निकाय चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा. इसके अलावा आयोग द्वारा जिलों में मतदान केंद्रों की सूची भी तैयार की जा रही है.
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