वरीय संवाददाता, रांची. हाइकोर्ट जज के नाम पर रांची स्थित सीआरपीएफ डीआइजी को फर्जी ई-मेल भेजने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. मामले में लखनऊ निवासी आरोपी तौसिफुल हक ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आरोपी पेशे से अधिवक्ता है. मामले में कोर्ट ने झारखंड सरकार से जवाब-तलब किया है. पूर्व में रांची स्थित सिविल कोर्ट में तौसिफुल हक ने जमानत याचिका दाखिल की थी. लेकिन यहां से इन्हें राहत नहीं मिली. इसके बाद उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है. उल्लेखनीय है कि झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन के नाम पर सीआरपीएफ के डीआइजी को एक ई-मेल भेजा गया था. इसमें कहा गया था कि सीआरपीएफ में कार्यरत मो साबिर नामक कर्मी की पोस्टिंग झारखंड के किसे जिले में करने की सिफारिश डीआइजी से की गयी थी. जब सीआरपीएफ के अधिकारी ने हाइकोर्ट स्थित सचिवालय पहुंचकर ई-मेल के बारे में जानकारी दी, तब वहां सीआरपीएफ के अधिकारियों को बताया गया कि ऐसा कोई ई-मेल नहीं भेजा गया है. इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए हाइकोर्ट के न्यायालय पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने विधानसभा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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