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गाय की सुरक्षा के लेकर गंभीर हुई मध्य प्रदेश सरकार, बनाया जायेगा ‘गौकैबिनेट’

मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार (Shivraj government ) गाय की सुरक्षा (Cow safety) को लेकर गंभीर है. इसके लिए सरकार ने प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए 'गौकैबिनेट' (Cow cabinet) गठित करने का निर्णय लिया गया है. पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे. गौ कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण, आगर मालवा में आयोजित की जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार गाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर है. इसके लिए सरकार ने मप्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए ‘गौकैबिनेट’ गठित करने का निर्णय लिया गया है. पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे. गौ कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे गौ अभ्यारण, आगर मालवा में आयोजित की जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

इससे पहले मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कठोर कानून बनाने का मन बना लिया है. यह कानून बहुत सख्त होगा. वैसे लोग जो जबरदस्ती लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं उनपर लूट और अपहरण का केस दर्ज होगा.

उन्होंने कहा कि इस कानून में हम इस बात का प्रावधान भी करने पर विचार कर रहे हैं कि अगर कोई एससी/एसटी महिला धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम या ईसाई से शादी करती है, तो उससे एससी/एसटी को मिलने वाली सुविधाएं वापस ले ली जाये.

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गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए शिवराज सिंह की सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने जा रही है. इस बात की घोषणा आज प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कर दी है. उन्होंने बताया कि विधानसभा के इसी सत्र में मध्यप्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 पेश किया जायेगा.

इस कानून के आ जाने के बाद अगर लव जिहाद का मामला सामने आता है तो गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की सजा दी जाएगी. उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत लव जिहाद के मामलों में सहयोग करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी.

प्रदेश के गृहमंत्री ने बताया कि जो युवतियां स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करके शादी करना चाहती हैं, उनके लिए भी कानून में प्रावधान किया जायेगा. इस कानून के तहत उन्हें धर्म परिवर्तन करने के एक महीने पहले कलेक्टर के आफिस में आवेदन देना होगा. बिना आवेदन के अगर धर्म परिवर्तन किया गया तो उसके खिलाफ सख्य कार्रवाई की जा सकती है.

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Posted By: Pawan Singh

Prabhat Khabar Digital Desk
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