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Maharashtra: पात्रा चॉल घोटाला केस में संजय राउत को राहत नहीं, कोर्ट ने 4 अगस्त तक ED की कस्टडी में भेजा

Maharashtra: मुंबई के पात्रा चॉल घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए शिवसेना सांसद संजय राउत को साेमवार को कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने संजय राउत को 4 अगस्त तक की ईडी कस्टडी में भेज दिया है.

Maharashtra: मुंबई के पात्रा चॉल घोटाला मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में 6 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद आधी रात को शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. अब कोर्ट ने संजय राउत को 4 अगस्त तक की ईडी कस्टडी में भेज दिया है.

ईडी ने मांगी थी 8 दिन की रिमांड

बता दें कि मुंबई के पात्रा चॉल घोटाला के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर पर करीब नौ घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान ईडी ने संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए बरामद किए हैं. वहीं, सोमवार को पेशी के बाद पीएमएलए कोर्ट (PMLA Court) ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 4 अगस्त तक की ईडी कस्टडी में भेज दिया है. बताया जा रहा है कि ईडी ने 8 दिन की रिमांड मांगी थी. लेकिन, कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड की ही मंजूरी दी.


जानिए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा…

कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि संजय राउत को अपने वकीलों से बात करने की सुविधा दी जाएगी. साथ ही ईडी को संजय राउत की दवाई आदि का ध्यान भी रखना होगा और पूछताछ के घंटे भी तय करने होंगे. वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट में संजय राउत के वकील अशोक मुंदरगी ने कहा कि संजय राउत की गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है. उन्होंने साथ ही कि संजय राउत को हार्ट संबंधित दिक्कत हैं, जिनकी सर्जरी भी हुई है. इससे संबंधित कागज भी कोर्ट में दिखाए गए.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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