Jharsuguda News: पश्चिमी ओडिशा के कद्दावर नेता व राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिवंगत नव किशोर दास की हत्या के बाद भी विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे. गुरुवार की सुबह आयकर विभाग की टीम ने पूर्व मंत्री नव दास के झारसुगुड़ा निवास स्थान सहित दिल्ली, भुवनेश्वर व संबलपुर आदि कुल 20 स्थानों में एक साथ छापामारी की. झारसुगुड़ा में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिवंगत दास के झारसुगुड़ा के सरबाहल स्थित निवास पर आयकर विभाग की 10 सदस्यीय टीम छापेमारी के लिए पहुंची.
सुंदरगढ़ में मंत्री के पूर्व सहयोगी व कोयला कारोबारी के यहां भी जांच
जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह से आयकर विभाग की अलग-अलग टीमें पूर्व मंत्री नव किशोर दास के संबलपुर, झारसुगुड़ा, भुवनेश्वर और दिल्ली के ठिकानों के अलावा सुंदरगढ़ में उनके खास सहयोगी कोयला ट्रांसपोर्टर संजय नंद के तीन ठिकानों में छापामारी की. ऐसा बताया जा रहा है कि यह छापेमारी आयकर गबन के संदेह में की जा रही है और इससे संबंधित कागजात जब्त किये जा रहे हैं. आयकर विभाग के करीब 100 अधिकारी और कर्मचारी समेत सीआरपीएफ के जवान इस काम में जुटे हैं. बताया गया है कि पूर्व मंत्री की बेटी व पूर्व विधायक दीपाली दास भुवनेश्वर में और बेटा विशाल दास दिल्ली में हैं. आयकर विभाग की छापेमारी की खबर के बाद दोनों वापस झारसुगुड़ा लौट रहे हैं. गौरतलब है कि कुछ महीने पहले, आयकर विभाग की ओर से पूर्व मंत्री के भाई के विभिन्न ठिकानों पर भी छापेमारी की गयी थी.
कंधमाल : पूर्व पीइओ अक्रूरा माझी 53 लाख के गबन के आरोप में गिरफ्तार
ओडिशा के सतर्कता विभाग ने गुरुवार को कंधमाल जिले के दारिंगबाड़ी ब्लॉक अंतर्गत सरामुली ग्राम पंचायत के पूर्व पंचायत कार्यकारी अधिकारी अक्रूर माझी को 53 लाख रुपये से अधिक के सरकारी धन के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह राशि 15वें केंद्रीय वित्त आयोग और 5वें राज्य वित्त आयोग अनुदानों के तहत ग्रामीण विकास कार्यों के लिए आवंटित की गयी थी. विजिलेंस विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी. आरोपों की पुष्टि के लिए ओडिशा सतर्कता विभाग द्वारा की गयी जांच में पाया गया कि 31 अक्तूबर, 2023 से 18 नवंबर, 2024 की अवधि में अक्रूरा माझी ने सरामुली पंचायत के नाम पर विभिन्न विकास कार्यों को कागजों में दिखाकर 53,38,809 की राशि का गबन किया. असल में ये कार्य कभी किये ही नहीं गये. अधिकारियों के अनुसार, पूर्व पीइओ माझी ने नकली भुगतानों को दर्शाने के लिए कैश बुक में फर्जी प्रविष्टियां कीं, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ. इस संबंध में ब्रह्मपुर सतर्कता थाना में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 13(1) एवं 13(2) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(5) के तहत केस नंबर 8/18.06.2025 दर्ज किया गया है. अक्रूरा माझी को विशेष न्यायाधीश, सतर्कता, फुलबाणी की अदालत में पेश किया गया है. मामले की आगे की जांच जारी है ताकि गबन से जुड़े अन्य पहलुओं का भी खुलासा किया जा सके.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है