Bhubaneswar News: ओडिशा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने सोमवार को कहा कि गर्मी से निबटने के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश अगले कुछ दिनों में जारी किये जायेंगे. ये दिशा निर्देश राज्य के स्कूल-कॉलेजों में लागू होंगे. स्कूल और जन शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों के बीच इन दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा चल रही है. उन्होंने बताया कि नये निर्देशों में सुबह की कक्षाओं के आरंभ समय और बढ़ते तापमान के खिलाफ छात्रों के लिए सुरक्षा उपायों की रूपरेखा दी जायेगी. सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों के तहत सामान्य जनता के लिए भी अलग से दिशा-निर्देश जारी किये जायेगे.
निर्देशों का कड़ाई से पालन करे जनता
राजस्व मंत्री ने जनता से अनुरोध किया कि वे इन आगामी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें, ताकि सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. राजस्व विभाग सुबह के कार्यालय समय का संचालन करता है और सुबह के स्कूलों के संबंध में कौन से कदम उठाये जायेंगे और उनकी बंदी के बारे में स्कूल और जन शिक्षा विभाग और अन्य विभागों से जल्द ही परामर्श करके निर्णय लिया जायेगा.
अप्रैल से पार्ट प्लॉट रजिस्ट्रेशन होगा शुरू : राजस्व मंत्री
भूमि मालिकों को उनके पार्ट प्लॉट्स बेचने में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य शहरी विकास विभाग ने एक मसौदा प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे राजस्व विभाग को समीक्षा के लिए भेजा गया है. यह जानकारी ओडिशा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने सोमवार को दी. योजना के अनुसार, राजस्व विभाग मसौदा प्रस्तावों की जांच करेगा और मार्च तक आवश्यक संशोधन कर औपचारिक अधिसूचना जारी करेगा. इस कारण ओडिशा में पार्ट प्लॉट्स की बिक्री अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है. यह कदम क्षेत्र में शहरी नियोजन और भूमि उपयोग को सुचारू बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है. प्रस्ताव का उद्देश्य भूमि का पारदर्शी आवंटन सुनिश्चित करना और प्लॉट वितरण में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करना है. राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि इस पहल को समर्थन देने के लिए आवश्यक ढांचा और प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे संभावित आवेदकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को कुशल बनाया जा सके. इस पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से भूमि मालिक बनने की इच्छा रखने वालों को नये निर्धारित मानकों के अनुसार प्लॉट सुरक्षित करने का अवसर मिलेगा.
राजस्व की हानि को देखते हुए विभाग ने लिया फैसला
श्री पुजारी ने बताया कि पार्ट प्लॉट बिक्री और अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन से संबंधित विभिन्न विभागों की भूमिका है. चूंकि राजस्व की हानि हो रही थी, विभाग ने यह तय किया है कि पार्ट प्लॉट्स को दिशा-निर्देशों के माध्यम से बेचा जाये, ताकि खरीदारों को सड़कें और अन्य सुविधाएं मिल सकें, जो पहले संभव नहीं थीं. उन्होंने कहा कि अपार्टमेंट्स का निर्माण करने या फ्लैट्स खरीदने वालों के लिए कुछ कानूनी समस्याएं थीं, जिसके कारण पंजीकरण और हैंडओवर प्रक्रिया रुकी हुई थी. हमने शहरी विकास प्राधिकरण और रेरा से कहा है, और पहले जो अधिसूचना लागू की गयी थी, उसे संशोधित किया गया है. यह उन लोगों पर लागू नहीं होगी, जिन्होंने अधिसूचना जारी होने से पहले अपार्टमेंट खरीदा था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है