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राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध, बुधवार से अस्पतालों में बंद रहेंगी इमरजेंसी सेवाएं

Right To Health Bill: राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को प्रवर समिति द्वारा राइट टू हेल्थ बिल पास करवा दिया गया. वहीं, इस बिल के खिलाफ प्राइवेट अस्पतालों में कल इमरजेंसी सर्विस बंद रहेंगी.

Right To Health Bill: प्राइवेट डॉक्टरों के विरोध के बीच राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को प्रवर समिति द्वारा राइट टू हेल्थ बिल पास करवा दिया गया. वहीं, इस बिल के खिलाफ प्राइवेट अस्पतालों में कल इमरजेंसी सर्विस बंद रहेंगी. बताते चलें कि राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स और संचालक हड़ताल पर हैं. उनकी तरफ से राजस्थान सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप भी लगाया जा रहा है.

बिल जनता के हित में है: स्वास्थ्य मंत्री

वहीं, राजस्थान विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि सरकार प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और यह विधेयक जनता के हित में है. उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली हैं कि चिरंजीवी कार्ड होने के बावजूद कुछ प्राइवेट अस्पताल चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के मरीजों का इलाज नहीं करते हैं और इसलिए यह बिल लाया गया है.

डॉक्टरों के आंदोलन पर स्वास्थ्य मंत्री ने कही ये बात

प्राइवेट डॉक्टरों के आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रवर समिति की रिपोर्ट में सभी सुझावों को स्वीकार किया गया है, चाहे वह समिति के सदस्य हों या डॉक्टर. उन्होंने कहा कि डॉक्टर इस तथ्य के बावजूद आंदोलन कर रहे हैं कि उनके सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है. यह उचित नहीं है. वे विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्या यह उचित है? मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया.

पिछले साल सितंबर में विधानसभा में पेश किया गया था बिल

बताते चलें कि विधेयक को पिछले साल सितंबर महीने में राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया था. समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और उसके अनुसार विधेयक में संशोधन किया गया और समिति द्वारा संशोधित विधेयक को आज पारित कर दिया गया.

राइट टू हेल्थ में मिलेंगी ये सुविधाएं

– राइट टू हेल्थ में राजस्थान के हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा.

– लोगों के बीमारी की जांच, इलाज में आने वाले खर्चों के बारे में सभी तरह जानकारी अब मिल सकेगी.

– इस बिल के पारित होने के बाद ओपीडी, इनडोर भर्ती पैसेंट्स, डॉक्टर को दिखाना से लेकर परामर्श, दवाइयां, डायग्नोसिस, एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलेगा.

– मरीज को बीमारी, इलाज में वास्तविक जांच, केयर, लगने वाले खर्चों के बारे में पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी.

– मरीजों को सभी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट्स की ओर से उनके मेडिकल केयर लेवल के अनुसार नि:शुल्क ट्रीटमेंट दिया जाएगा.

– इमरजेंसी कंडीशन के दौरान बिना किसी एडवांस पेमेंट के ट्रीटमेंट दिया जाएगा.

– फीस या चार्ज के एडवांस पेमेंट के बिना बिना देरी किए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जरूरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी और इंटेंसिव केयर, इमरजेंसी डिलीवरी और ट्रीटमेंट देंगे.

– किसी भी सर्जरी, दी जाने वाली कीमोथैरेपी की सूचना पहले ही जाएगी.

– इसके आलावा, मरीज या उसके परिजनों से सहमति लेना अनिवार्य होगा.

– रोड दु्र्घटना में फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री ट्रीटमेंट औरर फ्री इंश्योरेंस कवर होगा.

– सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए पहले से इलाज करने वाले हेल्थ प्रोवाइडर से ट्रीटमेंट का डिटेल और इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार मिलेगा.

Samir Kumar
Samir Kumar
More than 15 years of professional experience in the field of media industry after M.A. in Journalism From MCRPV Noida in 2005

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