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उपभोक्ता आयोग ने अलीगढ़ के डॉक्टर, निजी-सरकारी पैथोलॉजी लैब पर लगाया 45 लाख का जुर्माना, यह है मामला

हाथरस जनपद के सिकंदराराऊ के रामजीलाल ने अलीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग में एक अपील दायर की थी. जिसमें उन्होंने आयोग से गुजारिश की था कि 26 फरवरी 2009 को उनकी बेटी छत से गिर गई थी, जिसके कारण उसके पैर में फैक्चर हो गया था. अलीगढ़ के जाने-माने सर्जन डॉ ज्ञान कुमार के यहां युवती को भर्ती कराया गया.

Aligarh News: अलीगढ़ के जिला उपभोक्ता आयोग ने एक युवती के लापरवाही बरतने के मामले में अलीगढ़ के जाने-माने डॉक्टर समेत एक निजी पैथोलॉजी लैब और जिला अस्पताल की लैब के इंचार्ज पर 45 लाख का जुर्माना लगाया है. युवती को 1 लाख 25 हजार रुपए भी देने के आदेश दिए हैं.

पैर में फ्रैक्चर होने पर भर्ती हुई थी युवती

हाथरस जनपद के सिकंदराराऊ के रामजीलाल ने अलीगढ़ जिला उपभोक्ता आयोग में एक अपील दायर की थी. जिसमें उन्होंने आयोग से गुजारिश की था कि 26 फरवरी 2009 को उनकी बेटी छत से गिर गई थी, जिसके कारण उसके पैर में फैक्चर हो गया था. अलीगढ़ के जाने-माने सर्जन डॉ ज्ञान कुमार के यहां युवती को भर्ती कराया गया. युवती के खून का सैंपल लेकर अलीगढ़ की अशोक पैथोलॉजी लैब भेजा गया.

ब्लड का ग्रुप बी पॉजिटिव बताया

खून को पैथोलॉजी लैब ने एबी पॉजिटिव बताया. जिला अस्पताल से एबी ग्रुप का खून खरीद कर लाया गया उसी ब्लड को ऑपरेशन के दौरान सर्जन डॉक्टर ज्ञान कुमार ने कि को चढ़ा दिया इसके बाद युवती की हालत बिगड़ गई. 2 मार्च को डॉक्टर ने दूसरी पैथोलॉजी लैब से जांच कराई, तो वहां ब्लड का ग्रुप बी पॉजिटिव बताया गया. हालत बिगड़ते देख डॉक्टर ने युवती को आगरा रेफर कर दिया. आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल में अलग अलग पैथोलॉजी लैब से ब्लड सैंपल की जांच कराई, तो वहां एबीओ बी पॉजिटिव बताया गया. सही ब्लड ग्रुप एबीओ बी पता लगने के बाद इलाज किया गया, इसके उपरांत युवती की जान बच सकी.

वेलफेयर फंड में जमा करेंगे जुर्माना

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरेशी, सदस्य आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह ने याचिका सुनी. इसके बाद आयोग ने तीनों को दोषी करार दिया. जिला उपभोक्ता आयोग ने अलीगढ़ के जाने-माने सर्जन डॉ ज्ञान कुमार, अशोक पैथोलॉजी लैब के संचालक डॉ अशोक कुमार और जिला अस्पताल के लैब इंचार्ज पर 45 लाख का जुर्माना लगाया. जुर्माने को तीनों उपभोक्ता वेलफेयर फंड में जमा करेंगे. जिला उपभोक्ता आयोग ने युवती के परिवार को 1 लाख उपचार खर्च 9 फ़ीसदी ब्याज दर के सात भुगतान करने, साथ में 25000 वाद खर्च देने के आदेश भी दिए.

रिपोर्ट : चमन शर्मा

Prabhat Khabar News Desk
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