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अलीगढ़ में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू करने के डीएम ने दिए आदेश

अलीगढ़ डीएम सेल्वा कुमारी जे के निर्देश पर एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2 महीने के लिए 5 मार्च से 4 मई तक धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है. इस आदेश की प्रति समस्त तहसील, थाना, विकासखण्ड, स्कूलों, नगर पालिका, नगर पंचायत पर चस्पा की जाएगी.

Aligarh News: विभिन्न त्योहार, परीक्षा, कोविड प्रकोप और संवेदनशील कारणों से डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने अलीगढ़ में धारा 144 को 2 महीने और 18 अगस्त तक लागू कर दी है. अलीगढ़ डीएम इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर एडीएम सिटी राकेश कुमार पटेल ने शहरी क्षेत्रों में 2 महीने के लिए 18 अगस्त तक धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है.

दंडनीय कार्रवाई होगी

अलीगढ़ डीएम सेल्वा कुमारी जे के निर्देश पर एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2 महीने के लिए 5 मार्च से 4 मई तक धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया था. इस आदेश की प्रति समस्त तहसील, थाना, विकासखण्ड, स्कूलों, नगर पालिका, नगर पंचायत पर चस्पा की जाएगी. वहीं यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई होगी. पर चस्पा की जाएगी. वहीं, यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई होगी.

इनके कारण लगी धारा 144

अलीगढ़ में आगामी त्योहार, परीक्षा, कोविड -19 के साथ संवेदनशीलता को देखते धारासीआरपीसी 144 लगाई गई है.

  • 10 जुलाई को बकरीद

  • 9 अगस्त को मोहर्रम

  • 12 अगस्त को रक्षाबंधन

धारा 144 क्या होती की धारा?

144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है. जहां किसी तरह की अमानवीय घटना या दंगे की आशंका हो, वहां धारा-144 लगाई जाती है. यह जहां लगती है, उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं. इसके लिए डीएम नोटिफिकेशन जारी करते हैं. इसके लागू होने के बाद इंटरनेट सेवाओं को भी आम पहुंच से ठप किया जा सकता है. यह लागू होने के बाद इलाके में हथियार ले जाने पर भी पाबंदी होती है.

रिपोर्ट : चमन शर्मा

Prabhat Khabar News Desk
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