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Holi New Guidelines : यूपी में होली खेलने को लेकर गाइडलाइन जारी, टोली बनाकर हुड़दंग पर सख्ती, जानें पूरा नियम

UP govt issues guidelines for Holi, Holi 2021 Guidelines, UP, Holi festival, All schools closed उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को होली को लेकर नयी गाइडलाइन जारी किया. जिसमें बिना अनुमति किसी भी तरह के जुलूस निकालने पर रोक लगा दिया गया है.

देश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से डराने लगा है. पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के नये मामलों में अचानक तेजी आयी है. इधर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों ने होली त्यौहार को लेकर गाइडलाइन जारी करना शुरू कर दिया है. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को होली को लेकर नयी गाइडलाइन जारी किया. जिसमें बिना अनुमति किसी भी तरह के जुलूस निकालने पर रोक लगा दिया गया है.

आइये जानें होली को लेकर क्या गाइडलाइन जारी किया गया है.

1. होली के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी. कोई भी जुलूस प्रशासन से अनुमति के बाद ही आयोजित किये जा सकेंगे.

2. जुलूस के दौरान भी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा आयोजक की यह जिम्मेदारी होगी कि सभी मास्क लगायें और सेनेटाइजर का प्रयोग करें.

3. जुलूसों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.

4. जिन जगहों पर कोरोना संक्रमण के मामले अधिक हैं, वहां से आने वाले लोगों को कोरोना जांच कराना अनिवार्य होगा.

5. राज्य में सभी स्कूल-कॉलेज में 24 मार्च से 31 मार्च तक होली का अवकाश.

6. अन्य शिक्षण संस्थान, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को छोड़कर 25 मार्च से 31 मार्च तक अवकाश, लेकिन जहां परीक्षाएं हो रही हैं, वहां अथावत जारी रहेंगी.

7. पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों को लोगों के न्यूनतम आवागमन सुनिश्चित करना होगा.

8. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर और शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाएगी. ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से आने वाले लोग अनिवार्य रूप से जांच करायें और रिपोर्ट आने तक घर में ही रहें.

9. कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग को तेजी से किया जाए. जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाये जाते हैं, उनकी तेजी से पहचान की जाए.

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10. रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों एवं बस अड्डों पर यात्रियों की सघन कोरोना जांच की जाएगी.

11. कोरोना वैक्सीनेशन को कार्य तेजी से कराया जाए और वेस्टेज को हर हाल में रोका जाए.

12. सार्वजनिक स्थानों पर भीड़-भाड़ करने पर रोक.

13. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.

यूपी में होली खेलने को लेकर गाइडलाइन जारी होने तथा News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ.

Posted By – Arbind kumar mishra

Prabhat Khabar Digital Desk
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