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UP: बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बेटी की शादी के लिए मिली जमानत

UP News: पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आज यानी 16 जनवरी को कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी है. सीबीआई की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.

Lucknow News: भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सेंगर ने बेटी की शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आज यानी 16 जनवरी को कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी है.

बेटी की शादी के लिए कुलदीप सेंगर को मिली जमानत

कुलदीप सिंह के वकील कन्हैया सिंघल ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सेंगर का पक्ष रखते हुए कहा था कि उनकी बेटी के विवाह समारोह को लेकर कार्यक्रम 18 जनवरी से होने हैं, जोकि 8 फरवरी तक चलेंगे. मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंगर की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली.सेंगर ने अपने वकील सिंघल के जरिए कोर्ट से विवाद कार्यक्रम को लेकर दो महीने की जमानत मांगी थी. ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सेंगर को बेटी की शादी के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत मिली है.

सेंगर की अपील पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है

दरअसल, उन्नाव दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील पहले से ही हाईकोर्ट में लंबित है. सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था. सेंगर ने 20 दिसंबर, 2019 के उस आदेश को रद्द करने की भी मांग की है, जिसमें उन्हें शेष जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्नाव से मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया. इसके बाद 5 अगस्त, 2019 को शुरू हुई सुनवाई को दिन-प्रतिदिन के आधार पर चलाया गया.

Also Read: UP Breaking News Live: दिल्ली में दो आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद राजधानी से सटे यूपी के जिलों में अलर्ट निचली अदालत ने सुनाई थी 10 साल की सजा

दरअसल, नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में निचली अदालत ने 2017 में भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया था. साथ ही 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी. इसके अलावा सेंगर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था.

Prabhat Khabar News Desk
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