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Mathura: ज्ञानवापी के बाद मथुरा की ईदगाह मस्जिद सील करने की मांग, कोर्ट ने स्वीकार की याचिका

Mathura News: काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है. ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बीच अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थली के पास स्थित प्रसिद्ध शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने की याचिका सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है.

Mathura News: काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि ( Mathura Srikrishana Temple) का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है. ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जारी विवाद के बीच अब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थली के पास स्थित प्रसिद्ध शाही ईदगाह मस्जिद को सील करने की याचिका सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है. याचिका में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद सुरक्षा बढ़ाए जाने के साथ ही वहां आने जाने पर रोक और सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करने की भी मांग की गयी है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की है.

बता दें कि मथुरा में कुल 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर सिविल कोर्ट में पहले से एक मामले पर सुनवाई चल रही है. इस जमीन में से 11 एकड़ भूमि मंदिर के पास है और बाकि ईदगाह के पास. श्रीकृष्ण जन्म भूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में अर्जी लगाते हुए कहा है कि जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सामने आया है, अब कृष्ण जन्म भूमि की जमीन पर बनी ईदगाह के गर्भस्थल को सील किया जाए.

Also Read: ज्ञानवापी मस्जिद में मिले ‘शिवलिंग’ की फोटो और वीडियो वायरल, दोनों पक्षों ने किया ये दावा

बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान हिन्दू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद के वजूखाना में शिवलिंग मिली है. वहीं शिवलिंग के दावे के बाद हिन्दू पक्ष कोर्ट में याचिका दी और वजूखाना को सील करने की मांग कि जिस पर सुनवाई करते हुए फिलहाल वजूखाना को सील करने का आदेश दिया है. बता दें कि कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट ने श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूम‍ि मामले में सुनवाई करते हुए 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा करने के आदेश दिया था.इसके साथ ही कोर्ट ने विवादित स्थल का मौका-मुआइना करने की बात भी कही है, जिससे वहां की स्थिति स्पष्ट हो सके. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क‍ि निर्धारित समय के अंदर जन्मभूमि प्रकरण का निस्तारण किया जाए.

Prabhat Khabar News Desk
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