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कोरोना वॉरियर्स पर हमला किया तो अब खैर नहीं, कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार ने किया ऐसा उपाय

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा संबंधी अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे गयी.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा संबंधी अध्यादेश को मंजूरी प्रदान कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे गयी. नये कानून के तहत डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर्स से की गयी अभद्रता या हमले पर छह माह से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान और 50 हजार से लेकर पांच लाख तक का जुर्माना हो सकता है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कैबिनेट की बैठक की. इसके साथ ही राज्य और जिला स्तर पर महामारी नियंत्रण प्राधिकरण गठित करने का निर्णय लिया गया है. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिले में जिलाधिकारी प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे.चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों एवं किसी भी कोरोना वॉरियर्स पर थूकने या गंदगी फेंकने पर और आइसोलेशन तोड़ने पर भी इस कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी. इस कानून के तहत कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ समूह को उकसाने या भड़काने पर भी कार्रवाई हो सकती है. इसके तहत दो वर्ष से पांच वर्ष तक की सजा का और पचास हजार से 2 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है.

सीएम की अध्यक्षता में बनेगा महामारी नियंत्रण प्राधिकरण इस नये अध्यादेश के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव सहित सात अन्य अधिकारी सदस्य होंगे. दूसरा तीन सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसका अध्यक्ष डीएम होगा. राज्य प्राधिकरण महामारी के रोकथाम नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देगा, जबकि जिला प्राधिकरण जिले में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करेगा.

क्वारेंटिन का उल्लंघन करने पर एक लाख तक का जुर्मानाकोरोना महामारी को देखते हुए क्वारेंटिन का उल्लंघन करने पर एक से तीन साल की सजा और जुर्माना दस हजार से एक लाख तक का होगा. अस्पताल से भागने वालों के खिलाफ एक वर्ष से तीन वर्ष सजा और जुर्माना दस हजार एक लाख तक होगा. अस्पतालों और क्वारेंटिन सेंटरों में अश्लील एवं अभद्र आचरण करने पर एक से तीन साल की सजा और पचास हजार से एक लाख तक का जुर्माना होगा. इसमें लॉकडाउन तोड़ने और इस बीमारी को फैलाने वालों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान है.

Prabhat Khabar News Desk
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