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कलकत्ता हाईकोर्ट से बोलपुर बिल्डिंग प्लान मामले में तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को मिली राहत

बोलपुर बिल्डिंग प्लान मामले में अनुब्रत मंडल को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली राहत. बोलपुर नगर पालिका की ओर से दायरे किये गये मामले में फिलहाल हाईकोर्ट की ओर से हस्तक्षेप नहीं किया गया है.

बोलपुर बिल्डिंग प्लान मामले में अनुब्रत मंडल को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली राहत. बोलपुर नगर पालिका की ओर से दायरे किये गये मामले में फिलहाल हाईकोर्ट की ओर से हस्तक्षेप नहीं किया गया है. हाईकोर्ट का मानना है कि इस मामले के लिए पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं है. ऐसे में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि बोलपुर नगर पालिका के खिलाफ दर्ज मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी.बुधवार को हाई कोर्ट के इस फैसले से अनुब्रत मंडल को थोड़ी राहत मिली है.

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दायर  याचिका में अनुब्रत पर लगाये गये कई आरोप

बोलपुर नगर पालिका के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका में कहा गया है कि बोलपुर में बिल्डिंग प्लान के दौरान लिया जाने वाले फीस का कुछ हिस्सा अनुब्रत मंडल को मिलता था उसके बाद ही बिल्डिंग प्लान पास किया जाता था. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा की जा रही थी.हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मामले के लिए फिलहाल पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं.अनुब्रत मंडल के खिलाफ पहले से ही गौ तस्करी और कोयले तस्करी से जुड़े कई मामले की जांच पहले से ही की जा रही है.

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अनुब्रत मंडल फिलहाल जेल में है

11 अगस्त की सुबह सीबीआई अधिकारियों ने केंद्रीय बलों के साथ बोलपुर में तृणमूल के नेता अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया गया था. वह फिलहाल जेल में है और जेल में ही जाकर सीबीआई ने कई बार पूछताछ की है. बता दें कि अनुब्रत मंडल को गौ तस्करी और कोयला के मामले में गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक गौ तस्करी मामले में कई सवालों के जवाब पाने के लिए वे अनुब्रत मंडल से पूछताछ कर रहे हैं. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, गौ तस्करी मामले की जांच के दौरान अनुब्रत मंडल की बेटी और उसके रिश्तेदारों के नाम कई संपत्तियां मिली हैं.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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