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Aligarh News: बीजेपी विधायक को 22 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा, अब हाईकोर्ट में करेंगे अपील

अलीगढ़ के बीजेपी विधायक संजीव राजा को 22 साल पहले के एक मामले में 2 साल की सजा हुई है. अब सजा के खिलाफ बीजेपी विधायक हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे. फिलहाल, वह इस समय जमानत पर रिहा हैं.

Aligarh News: भारतीय जनता पार्टी के अलीगढ़ शहर विधायक संजीव राजा को 22 साल पहले के एक मामले में 19 नवंबर को 2 साल की सजा सुनायी गयी. इस मामले में उन्हें जमानत भी मिल गई है. अब जल्द ही शहर विधायक संजीव राजा हाईकोर्ट में एडीजे कोर्ट के सजा के आदेश पर अपील दायर करेंगे.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 22 साल पहले 1999 में सिपाही श्याम सुंदर गंदा नाला चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात थे. तभी गिट्टी से भरा एक ट्रक खैर बाईपास से शहर की ओर आ रहा था. सिपाही श्याम सुंदर ने ट्रक को बाईपास से होकर जाने को कहा, पर ट्रक चालक माना नहीं और अंदर शहर में चला गया. उसको सामने से फिर सिपाही श्याम सुंदर ने रोका, तो ट्रक चालक ने कहा कि यह संजीव राजा का ट्रक है, अगर रोका तो नौकरी चली जाएगी. तभी उसके 7-8 साथी वहां गए. उन्होंने श्याम सुंदर के साथ मारपीट की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. इस पर पुलिस ने थाना बन्नादेवी में संजीव राजा और अन्य के नाम सरकारी काम में बाधा डालने, गाली गलौज करने, मारपीट करने व धमकी देने को लेकर रिपोर्ट दर्ज की.

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मामले में चार्जशीट दाखिल हुई और साक्ष्य, गवाह से होते हुए मुकदमे में शहर विधायक संजीव राजा को 2 साल की सजा व 14000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. शहर विधायक ने जुर्माना जमा किया और जमानत पर रिहा हो गए. अब विधायक 2 साल की सजा के खिलाफ जल्द ही हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे.

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रिपोर्ट- चमन शर्मा, अलीगढ़

Prabhat Khabar News Desk
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