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चुनावी साल में बाहुबली बृजेश सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस ट्रायल की मांगी जानकारी

Allahabad high court: हाईकोर्ट ने इस संबंध में एमपी-एमएलए कोर्ट से पूछा है कि अब तक ट्रायल पूरा क्यों नहीं किया गया? कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अगर कोई आदेश किया है, तो उसे भी पेश किया जाए.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजीपुर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमले के मामले में माफिया से माननीय बने MLC बृजेश सिंह के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट में लंबित मुकदमे के ट्रायल के संबंध में संबंधी जानकारी मांगी है. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने बृजेश सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया.

हाईकोर्ट ने इस संबंध में एमपी-एमएलए कोर्ट से पूछा है कि अब तक ट्रायल पूरा क्यों नहीं किया गया? कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अगर कोई आदेश किया है, तो उसे भी पेश किया जाए. गौरतलब है की बृजेश सिंह इस वक्त वाराणसी जेल में बसपा विधायक मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला मामले में निरुद्ध है. यह मामला प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है. मुकदमा एविडेंस के स्टेज पर है. इस केस में मुख्तार अंसारी के ड्राइवर की गवाही होनी है.

गौरतलब है की बृजेश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहली जमानत अर्जी 2020 में दाखिल की थी. जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट से ट्रायल जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था.

इस संबंध में याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की सुरक्षा कारणों से गवाही नहीं हो पा रही है. उन्होंने बताया की मुख्तार की गवाही जिला कोर्ट गाजीपुर में होनी है. लेकिन मुख्तार को बांदा से गाजीपुर ले जाने में खतरा है. जिस कारण ट्रायल में देरी हो रही है.

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इनपुट : एसके इलाहाबादी

Prabhat Khabar News Desk
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