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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खां की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित, विधानसभा चुनाव से पहले होंगे रिहा?

सपा सांसद आजम खां की जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. कहा जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है.

Prayagraj News: विभिन्न मामलों में करीब 10 महीने से सीतापुर जेल में निरूद्ध सपा सांसद आजम खान की शत्रु संपत्ति पर कब्जा मामले में जमानत अर्जी पर शनिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया. आजम की जमानत पर एक सप्ताह में कोर्ट का फैसला आ सकता है.

जमानत मिलने के बाद भी रिहाई मुश्किल

गौरतलब है कि सपा सांसद आजम खां विभिन्न मुकदमों में करीब 10 महीने से सीतापुर जेल में निरुद्ध हैं. इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले आजम की जेल से रिहाई मुश्किल है. सपा सांसद पर आरोप है कि उन्होंने 2019 से शत्रु संपत्ति पर कब्जा जमा रखा है. इसी मामले में आजम खां पर मुकदमा भी चल रहा है.

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हालांकि याची का कहना है कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं. उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है. जबकि सरकार की दलील है कि आजम ने अवैध तरीके से शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया है. इसके साथ ही उन्होंने इस संपत्ति को गलत तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी के परिसर में शामिल भी किया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है.

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आजम को अब तक 81 मुकदमों में मिल चुकी है जमानत

सपा सांसद आजम खां व उनकी पत्नी विधायक डॉ. तजीन फात्मा करीब 10 महीने से जेल में हैं. जानकारों की मानें तो आजम को 81 मुकदमों में जमानत मिल चुकी है. आजम पर कुल 85 मुकदमें विचाराधीन है. अभी चार मुकदमों में जमानत मिलनी बाकी है. जिस कारण यह माना जा रहा है कि आजम को अगर शत्रु संपत्ति मामले में जमानत मिल भी जाती है तो भी विधानसभा चुनाव से पहले उनका बाहर आना मुश्किल है.

Prabhat Khabar News Desk
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