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Jharkhand News: रंगदारी और मारपीट केस में बाघमारा विधायक ढुलू महतो को नहीं मिली बेल, जानें पूरा मामला

धनबाद के बाघमारा विधायक ढुलू महतो की जमानत याचिका एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी है. विधायक पर रंगदारी और मारपीट करने का आरोप है. इस मामले में कोर्ट में वादी की गवाही भी हो चुकी है.

Jharkhand News: धनबाद स्थित बाघमारा विधानसभा के बीजेपी विधायक ढुलू महतो की जमानत अर्जी बुधवार को अदालत ने खारिज कर दी है. एमपी-एमएलए के लिए गठित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संतोषिनी मुर्मू की कोर्ट में जमानत याचिका की अर्जी पर सुनवाई की गई. बता दें कि बाघमारा विधायक पर दो अगस्त, 2021 को रंगदारी मांगने एवं मारपीट करने का आरोप है.

क्या है मामला

विधायक ढुलू महतो के खिलाफ मॉडर्न इंटरप्राइजेज के रियाज कुरेशी द्वारा बरोड़ा थाना में दो अगस्त, 2021 को रंगदारी मांगने तथा मारपीट करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में बताया गया कि एचसीपीएल एमबीपीएल जेबी कंपनी प्रोजेक्ट में रियाज कुरेशी अपने फार्म मॉडर्न इंटरप्राइजेज के अंतर्गत अर्थ वर्क और पीसीसी वर्क का कार्य करता था. उनका कार्यक्षेत्र सुनार डीप फाटक से लेकर शताब्दी माइंस तक है. कार्य पूरा करने का समय वर्क ऑर्डर के अनुसार, जून 2021 तक काम पूरा करना था. लेकिन, आरोप लगाया गया कि काम बंद कराने के कारण मात्र 10% ही काम हो पाया.

काम शुरू नहीं करने की दी धमकी

दो अगस्त, 2021 को जब जिंक फैक्ट्री, टुंडू के बगल में अर्थ वर्क का कटिंग कार्य चल रहा था तभी कंपनी के साइट इंजीनियर आकाश कुमार सिंह द्वारा उसे फोन कर बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा काम बंद कराया गया है. यह सूचना पाकर जब वह साइट पर पहुंचे, तो देखा कि रामेश्वर महतो आनंद शर्मा और 8-10 लोग गाली-गलौज करते हुए काम को बंद करा रहे हैं. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि रामेश्वर महतो अपने हाथ में ईंट लिए हुए था और कार्य कर रहे पोकलेन ड्राइवर को मारने की धमकी देते हुए गाड़ी पीछे निकालने को कह रहा था. काम रोकने आये रामेश्वर महतो एवं आनंद शर्मा ने दोबारा काम शुरू नहीं करने और वाहन में आग लगाने की धमकी दिया.

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कोर्ट में वादी की हुई गवाही

इनलोगों के धमकी दिये जाने से काम में लगे लोग डरकर भाग गये. इस दौरान रामेश्वर महतो और आनंद महतो से बात करना चाहा, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विधायक का आदेश है कि जब तक रंगदारी नहीं दोगे, तब तक काम शुरू नहीं करने दिया जाएगा. यह कहकर काम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया. पुलिस इस मामले में 24 जनवरी को वादी रियाज कुरेशी का कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान भी करवा चुकी है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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