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Bengal Railway News: कोरोना की दूसरी लहर को देख यात्रियों को जागरूक कर रहा आसनसोल रेल मंडल

Bengal Railway News In Hindi: आसनसोल स्टेशन में किसी भी यात्री को बिना मास्क का प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा. सफर के दैरान भी मास्क लगाना अनिवार्य है. बिना मास्क का कोई पाया जायेगा तो उसपर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा. यात्रियों को जागरूक करने के लिए महिला कांस्टेबलों को भी उतारा गया है. उन्होंने कहा कि दो कोरेंटिन सेंटर बनाया जा रहा है. नजरुल मंच व सुभाष इंस्टीट्यूट को फिर से कोरेंटिन सेंटर बनाया गया है.

आसनसोल: आसनसोल रेल मंडल के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त चंद्र मोहन मिश्रा ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जवानों को फिर से यात्रियों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि आसनसोल स्टेशन में किसी भी यात्री को बिना मास्क का प्रवेश करने नहीं दिया जायेगा. सफर के दैरान भी मास्क लगाना अनिवार्य है. बिना मास्क का कोई पाया जायेगा तो उसपर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा.

अब तक आसनसोल मंडल में 60 लोगों पर जुर्माना लगाया जा चुका है. जवानों को भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने को कहा गया है. मंडल के तहत सभी स्टेशनों व बैरकों में साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया है. सभी जवानों का भांप लेनेवाली मशीन का उपयोग करने को कहा गया है. यात्रियों को जागरूक करने के लिए महिला कांस्टेबलों को भी उतारा गया है. उन्होंने कहा कि दो कोरेंटिन सेंटर बनाया जा रहा है. नजरुल मंच व सुभाष इंस्टीट्यूट को फिर से कोरेंटिन सेंटर बनाया गया है. आरपीएफ पोस्ट में सैनिटाइजर कर व मास्क पहनकर जवानों को आना होगा.

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इधर, बार-बार चेतावनी देने के बावजूद बिना मास्क के स्टेशन परिसर में जानेवाले यात्रियों से पूर्व रेलवे ने जुर्माना वसूलने की प्रकिया शुरू कर दी है. सोमवार को हावड़ा व सियालदह मंडल के अलग-अलग स्टेशनों पर कुल 13 यात्री बिना मास्क के पकड़े गये. यह जानकारी देते हुए जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) एकलव्य चक्रवर्ती ने बताया कि सभी स्टेशनों पर उद्घोषणा के जरिये यात्रियों से मास्क पहनने व कोविड प्रोटोकॉल मानने की बराबर अपील की जा रही है, पर अभी भी कुछ यात्री लापरवाही करते दिख रहे हैं.

चक्रवर्ती ने कहा कि बिना मास्क पहन कर आनेवाले यात्रियों पर सख्ती बरती जा रही है. पिछले दिनों भारतीय रेल ने स्टेशन परिसर में बिना मास्क के पहुंचने वाले यात्रियों से 500 रुपये तक जुर्माना वसूलने का निर्णय लिया है. यह नियम भारतीय रेल के अंतर्गत आनेवाले सभी 16 जोन में लागू है.

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Posted By: Aditi Singh

Prabhat Khabar Digital Desk
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