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कुणाल घोष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में विमान, सलीम और शतरूप को मिली जमानत

माकपा के साथी ने मेरे खिलाफ भद्दा हमला किया था. यह माकपा की एक शैली है. जब वह तर्क नहीं कर पाते, तो वह व्यक्तिगत अपमान करते है. शतरूप ने जो किया उसमें बिमान व सेलीम की सहमति और समर्थन था.

कोलकाता, नवीन राय : तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष द्वारा दायर मामले में वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस, माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम और पार्टी नेता शतरूप घोष अदालत में पेश हुए. गुरुवार को तीनों माकपा नेताओं को बैंकशाल कोर्ट से जमानत मिल गई है.राज्य तृणमूल के महासचिवों में से एक कुणाल ने माकपा के युवा नेता शतरुप द्वारा 22 लाख रुपये की कार खरीदने पर सवाल उठाया था.

कुणाल ने शतरूप के खिलाफ दायर किया था मानहानि का मुकदमा

कुणाल के आरोपों का जवाब देने के लिए शतरूप ने माकपा के राज्य कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार खरीदने के लिए पैसे के स्रोत का खुलासा किया था. कथित तौर पर उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुणाल घोष के प्रति कई ”आपत्तिजनक” टिप्पणियां कीं थी. जिससे नाराज कुणाल ने शतरूप की उस टिप्पणी को लेकर कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. कुणाल का बयान था कि चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अलीमुद्दीन स्ट्रीट स्थित पार्टी कार्यालय में हुई थी, इसलिए इसमें सलीम और विमान बोस की शह थी.

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कुणाल फिलहाल विदेश दौरे पर है

कुणाल वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विदेश दौरे में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हैं. वहां से एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, ””माकपा के साथी ने मेरे खिलाफ भद्दा हमला किया था. यह माकपा की एक शैली है. जब वह तर्क नहीं कर पाते, तो वह व्यक्तिगत अपमान करते है. शतरूप ने जो किया उसमें बिमान व सेलीम की सहमति और समर्थन था. दूसरी ओर, माकपा के राज्य सचिव सलीम ने कहा, “जिनके पास कोई मान नहीं है, उनकी मानहानि क्या है? हमने कभी नहीं कहा कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे.

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कुणाल के वकील ने जताई आपत्ति

जिन्होंने गाय तस्करी, कोयला, चिटफंड का पैसा लूटा है, वे इन सब से डरे व बचें. हमलोग हर स्थिति का सामना करने को तैयार हैं. आज मैं कोर्ट गया तो देखा कि शिकायतकर्ता वहां नहीं है और उसके वकील को मामले की जानकारी ही नहीं है. इससे नाराज जज ने उनके वकील पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया. तीनों माकपा नेताओं ने अदालत से कहा कि वे मामले की अगली तारीखों पर शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाएंगे. इसलिए उनको जमानत दिया जाए. हालांकि कुणाल के वकील ने इस पर आपत्ति जताई. लेकिन जज ने इस मामले पर अगली सुनवाई गुरुवार के लिए स्थगित कर दिया.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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