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झारखंड: 14 साल की नाबालिग का राजस्थान में बाल विवाह मामले में दर्ज होगी प्राथमिकी, डीसी ने दिया जांच का आदेश

बताया जाता है कि सीडब्ल्यूसी की टीम ने शुक्रवार को नाबालिग की उम्र पता करने को लेकर उसके स्कूल जाकर प्रमाण पत्र हासिल किया. प्रमाण पत्र के अनुसार बच्ची की उम्र 14 वर्ष पायी गयी. इसके बाद सीडब्ल्यूसी ने प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया.

झुमरीतिलैया (कोडरमा). असनाबाद छठ तालाब के पास रहने वाली नाबालिग की शादी कराने के मामले में केस दर्ज करने की तैयारी चल रही है. सीडब्ल्यूसी ने डीसीपीओ को इस मामले को लेकर केस दर्ज कराने का निर्देश दिया है. इसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया गया है. आवेदन में कथित दूल्हा दर्शन सोलंकी व उसके पिता अशोक सोलंकी के अलावा नाबालिग की मां, फुआ के साथ ही अन्य को आरोपी बनाया गया है. इधर, डीसी ने टीम गठित कर जांच करने का आदेश दिया है कि इस तरह बाल विवाह और तस्करी के मामले कहां-कहां से हैं. जांच कर पूरी रिपोर्ट देने को कहा है.

दो लाख लेकर कराया बाल विवाह

बताया जाता है कि सीडब्ल्यूसी की टीम ने शुक्रवार को नाबालिग की उम्र पता करने को लेकर उसके स्कूल जाकर प्रमाण पत्र हासिल किया. प्रमाण पत्र के अनुसार बच्ची की उम्र 14 वर्ष पायी गयी. इसके बाद सीडब्ल्यूसी ने प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया. आपको बता दें कि नाबालिग की शादी कथित रूप से दो लाख रुपये लेकर उसके परिवार वालों ने ही राजस्थान में चार माह पूर्व करा दी थी. हाल में नाबालिग अपने घर आयी थी. यहां दोबारा उसे लेने आये कथित दूल्हा व एक अन्य व्यक्ति को टीम ने मिली सूचना के आधार पर पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था. दोनों शुक्रवार को भी पुलिस हिरासत में रहे.

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डीसी ने दिया जांच का आदेश

इस बीच डीसी आदित्य रंजन ने सीडब्ल्यूसी, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन, पुलिस व अन्य की एक टीम गठित कर इसकी जांच कराने का आदेश दिया है कि इस तरह का बाल विवाह व तस्करी जिले में और कहां-कहां हुए हैं. टीम पूरी जांच कर रिपोर्ट देगी.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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