23 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

सड़क किनारे गोलगप्पा, चाउमीन, चाट-पकौड़ी बेचने पर रोक, रात नौ बजे के बाद आवागमन पर भी प्रतिबंध

धनबाद : धनबाद जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने एवं लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने गोलगप्पा, चाउमीन, चाट-पकौड़ी समेत अन्य खाद्य सामानों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया है. इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने शुक्रवार को बताया कि उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार अमित कुमार ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर तथा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से स्ट्रीट वेंडरों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है.

धनबाद : धनबाद जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने एवं लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने गोलगप्पा, चाउमीन, चाट-पकौड़ी समेत अन्य खाद्य सामानों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का निर्णय लिया है. इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने शुक्रवार को बताया कि उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार अमित कुमार ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर तथा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से स्ट्रीट वेंडरों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है.

स्ट्रीट वेंडरों द्वारा कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम को लेकर जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है. इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग स्ट्रीट वेंडरों के पास पहुंच रहे हैं और शारीरिक दूरी का उल्लंघन कर रहे हैं. इससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है. किसी भी परिस्थिति में लोगों को बैठा कर खिलाने पर संबंधित होटल व रेस्तरां संचालक पर आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा लॉकडाउन उल्लंघन कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी.

Also Read: Coronavirus in Jharkhand LIVE Update : पिछले 24 घंटे में कोरोना के 156 नये केस, झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 3518, 23 मरीजों की मौत

उपायुक्त ने आवश्यक गतिविधियों को छोड़ कर सभी लोगों के लिए रात के नौ बजे से सुबह के पांच बजे तक आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल व यातायात के दौरान मास्क पहनना या चेहरे को ढंकना अनिवार्य है. सभी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर आपस में कम से कम छह फीट की दूरी बनाये रखने को कहा गया है.

Also Read: जज हो, मंत्री हो या फिर कोई अधिकारी, सख्ती से करायें लॉकडाउन के नियमों का पालन : झारखंड हाइकोर्ट

शादी विवाह समारोह में 50 व्यक्ति से अधिक लोग सम्मिलित नहीं होंगे. शवयात्रा या अंत्येष्टि में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे. ऐसे आयोजनों में सामाजिक दूरी का पालन व मास्क पहनना तथा चेहरे का ढंका होना अनिवार्य होगा. इस आशय का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया गया है. आवश्यक एवं चिकित्सा गतिविधियों को छोड़ कर 65 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को घर पर ही रहने को कहा गया है.

Posted By : Guru Swarup Mishra

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel