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धनबाद : नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को तीन वर्ष की कैद

नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी रायगंज निवासी दिनेश कर्मकार को गुरुवार को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई.

नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी रायगंज निवासी दिनेश कर्मकार को गुरुवार को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने तीन वर्ष की कैद की सजा सुनाई. इस संबंध में पीड़िता के पिता की शिकायत पर तोपचांची थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके मुताबिक 19 फरवरी 2023 को दिन के दो बजे पीड़िता नदी में कपड़ा धोने जा रही थी कि तभी बाइक से आये दिनेश ने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया था. पुलिस ने 28 फरवरी 23 को आरोप पत्र दायर किया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने इस मामले में पांच गवाहों का परीक्षण कराया था.

रिश्वतखोरी का आरोपी एएसआई गया जेल

केस डायरी हल्का कर देने के नाम पर दस हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाये लोयाबाद थाना के एएसआइ मनोज कुमार मिश्रा को एसीबी ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया. एसीबी के विशेष न्यायाधीश नीरज विश्वकर्मा की अदालत ने आरोपी एएसआइ को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. पीड़ित शकील की शिकायत पर एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी. इसके मुताबिक लोयाबाद थाना क्षेत्र में शकील और उसके पड़ोसियों के साथ कुछ विवाद हुआ था. इसे लेकर एफआइआर दर्ज की गई थी. मामले में लोयाबाद थाना के एएसआई मनोज कुमार मिश्रा ने केस हल्का करने और एफआइआर से दो लोगों का नाम हटाने के एवज में शकील से तीस हजार रुपये घूस मांगे थे. इसकी शिकायत शकील ने एसीबी एसपी से की. बुधवार को एससीबी की टीम ने पहली किस्त की रकम दस हजार रुपए लेते मनोज मिश्रा को गिरफ्तार किया था.

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सलोनी और मालती पर चलेगा जेल में फोन रखने का मुकदमा

धनबाद जेल में बंद अमन सिंह की कथित महिला मित्र सलोनी सिंह उर्फ सोनाली सिंह व एक अन्य मालती टुडू को गुरुवार को जेल प्रशासन ने कोर्ट में पेश किया. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी की अदालत में दोनों को मामले में न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है. बुधवार को अदालत में पुलिस के आवेदन पर दोनों को पेश करने का आदेश दिया गया था. दोनों पहले से दूसरे मुकदमे में जेल में बंद थे. चार दिसंबर 2023 को दंडाधिकारी रवींद्र नाथ ठाकुर की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार महिला वार्ड में छापामारी के दौरान दोनों के पास से मोबाइल फोन, चार्जर और नकद रुपये बरामद किए गए थे.

पूर्व डिप्टी मेयर मामले में अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश

रंगदारी के लिए इंजीनियर का अपहरण व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई. अदालत में धनबाद नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह व उनके प्रतिनिधि राज आनंद सिंह हाजिर नहीं हुए. एकलव्य की ओर से उनके अधिवक्ता ने पैरवी की जबकि राज आनंद की ओर से अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 317 के तहत आवेदन दायर किया. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए साक्ष्य के लिए अगली तिथि तीन फरवरी 2024 मुकर्रर कर दी. ज्ञात हो कि एक जुलाई 2016 को नगर निगम के कार्यपालक अभियंता अरुण सिंह ने दोनों के खिलाफ अपहरण व दो लाख रुपये रंगदारी मांगने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

नीरज हत्याकांड में पंकज सिंह समेत अन्य की पेशी

पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के आरोप में जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को स्वास्थ्य खराब रहने के कारण पेश नहीं किया जा सका. वहीं, धनजी सिंह, डब्लू मिश्रा, संजय सिंह, पिंटू सिंह, शूटर शिबू उर्फ सागर, सोनू उर्फ कुर्बान, सतीश उर्फ रोहित उर्फ चंदन एवं मास्टरमाइंड पंकज सिंह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पेश किया गया.

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Prabhat Khabar News Desk
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