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धनबाद : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले ट्यूटर को 25 वर्ष की कैद

प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता शाहरुख के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी. इस दौरान शाहरुख ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया था.

छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में सोमवार को धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने पुराना स्टेशन निवासी शाहरुख उर्फ शाहरुख अली को भादवि की धारा 354 (बी) में पांच वर्ष कैद व दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी. वहीं पोक्सो एक्ट की धारा छह में 25 वर्ष की कैद एवं दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी. 16 दिसंबर 2023 को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. पीड़िता के पिता की शिकायत पर धनसार थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता शाहरुख के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी. इस दौरान शाहरुख ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया था. बाद में यह वीडियो फर्जी आइडी से इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया था. इससे तंग आ पीड़िता ने आत्महत्या का मन बना लिया था जिसकी जानकारी उसने अपने दोस्तों को दी थी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 18 सितंबर 2023 को आरोप पत्र दायर किया था. 20 सितंबर को आरोप तय करने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. अभियोजन ने मामले में आठ गवाहों का परीक्षण कराया था.

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नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष की कैद

शादी की नीयत से नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने निरसा पूअलाडीह निवासी आरजू लोहार को भादवि की धारा 366 में पांच वर्ष कैद व दो हजार रुपये जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 में बीस वर्ष कैद एवं दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं साथ चलेंगी. अदालत ने 15 दिसंबर को उसे दोषी करार दिया था. पीड़िता की मां की शिकायत पर चिरकुंडा थाना में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 16 अप्रैल 22 को आरजू लोहार उसकी 15 वर्षीय पुत्री को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर ले गया. कल्याणेश्वरी मंदिर में उसके साथ जबरन शादी की और छह, सात दिनों तक उसके साथ दुराचार किया. पुलिस ने 12 जून 2022 को आरोप पत्र दायर किया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन ने सात गवाहों का परीक्षण कराया था।

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Prabhat Khabar News Desk
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