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कानपुर अग्निकांड के पीड़ितों को बिजली विभाग ने दी राहत, कारोबार शुरू होने तक नहीं देना होगा बिल

कानपुर अग्निकांड के पीड़ित दुकानदारों को फ़िलहाल बिजली विभाग से बिल पर राहत दे दी गई है. व्यापारियों ने बिजली बिल पर राहत देने को लेकर मंडलायुक्त से मांग की थी. जिस पर मंडलायुक्त डॉ राजशेखर ने केस्को एमडी से बातचीत की है. मंडलायुक्त ने बताया की आग लगने वाले दिन से कनेक्शन शुरू होने तक बिल माफ रहेगा.

कानपुर में गुरुवार की देर रात थोक कपड़ा बाजार के कॉम्प्लेक्स में लगी आग से दुकानदारों का करोड़ो का नुकसान हुआ है. पीड़ित दुकानदारों को फ़िलहाल बिजली विभाग से बिल पर राहत दे दी गई है. व्यापारियों ने बिजली बिल पर राहत देने को लेकर मंडलायुक्त से मांग की थी. जिस पर मंडलायुक्त डॉ राजशेखर ने केस्को एमडी से बातचीत की है. मंडलायुक्त ने बताया की आग लगने वाले दिन से कनेक्शन शुरू होने तक बिल माफ रहेगा. कनेक्शन धारकों को एक पत्र केस्को एमडी के नाम से देना होगा. वही उन्होंने बताया कि अगर किसी दुकानदार को अस्थायी कनेक्शन चाहिए होगा तो उसे भी दे दिया जाएगा इसको लेकर भी केस्को एमडी से बातचीत हो गई है. इसे लेकर भी कोई दिक्कत नही आएगी.

36 यूनिट का देना पड़ता है बिल

बता दे कि बिजली विभाग के नियम के अनुसार यदि कोई कनेक्शन धारक बिजली का प्रयोग नहीं करता है. तो भी उसे 36 यूनिट का बिल जमा करना ही होता है. आग लगने वाले कॉन्प्लेक्स में दुकानदारों के करीब 450 कमर्शियल कनेक्शन है. ऐसे में दुकानदारों को न्यूनतम बिल 650 रुपये देना पड़ता है. लेकिन अग्नि कांड के बाद से उन व्यापारियों को कारोबार शुरू होने तक यह बिल नहीं देना पड़ेगा. मंडलायुक्त ने केस्को एमडी से बातचीत कर यह बिल माफ करवाया है.

बिना एनओसी के जारी हुए थे मीटर

बांसमंडी स्थित थोक कपड़ा बाजार में अग्निकांड के बाद केस्को पर विधुत सुरक्षा विभाग की लापरवाही सामने आया है. जांच में पता चला है कि केस्को ने इन कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स में को 450 कनेक्शन दिए थे, उसमें अधिकतर पर विद्युत सुरक्षा विभाग की एनओसी नहीं ली गई थी. जबकि बिना एनओसी के कोई भी वाणिज्य और कॉमर्शियल कनेक्शन नही दिया जा सकता. यह लापरवाही केस्को के स्तर से भी बढ़ती गई है.

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चालान जमा करा कर दे दिया कनेक्शन

विद्युत सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केस्को के लगभग सभी डिवीजन पर कमर्शियल कनेक्शन देने में एनओसी को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. सिर्फ 10 किलो वाट के ऊपर से कनेक्शन पर केस्को के ऐई और एक्सईएन एनओसी मांगते हैं. कमलोड के कनेक्शन सिर्फ विद्युत सुरक्षा विभाग की स्टेट बैंक में ट्रेजरी चालान जमा करने की रसीद पर ही दे दिए जा रहे है. वहीं पूरे मामले में केस्को एमडी सैमुएल पाल एन का कहना है कि विद्युत सुरक्षा विभाग की एनओसी के बिना जारी किए गए कमर्शियल कनेक्शन के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी. जांच में कमी मिलने पर वाणिज्य एवं पावर कनेक्शन में एनओसी मांगी जाएगी.

Prabhat Khabar News Desk
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