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UP News: कानपुर में महिला टीचर ने दसवीं के छात्र पर बनाया धर्मांतरण का दबाव, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज

कानपुर के इस प्रकरण में पिता ने रिपोर्ट में कहा कि स्कूल में अन्य धर्म के बच्चों पर भी धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया जाता है. पिता ने कहा कि इसे लेकर उन्होंने ज्वाइंट सीपी, सीडब्ल्यूसी, एसीपी कैंट और थाने में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

Kanpur News: प्रदेश के कानपुर जनपद में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है. इस बार एक छात्र को यौन प्रलोभन का लालच देकर धर्म परिवर्तन का दबाव महिला टीचर ने बनाया है. इस प्रकरण में कोर्ट के आदेश पर कैंट थाने में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाली टीचर समेत चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इस मामले में पुलिस शुरुआत में मामले को लेकर गंभीर नहीं हुई, इस पर पीड़ित पिता ने कोर्ट की शरण ली थी. अब अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन के आदेश के बाद कैंट पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है. प्रकरण के मुताबिक शुक्लागंज निवासी एक शख्स के मुताबिक उनका बेटा कैंट के एक स्कूल में दसवीं का छात्र है. 30 सितंबर को जब उन्होंने बेटे का मोबाइल चैट देखा तो उसमें स्कूल टीचर की चैट मौजूद थी, जिसमें वह बेटे को यौन प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही थी. पिता के मुताबिक उन्होंने स्कूल में इसे लेकर बात की तो टीचर ने अपना कृत्य स्वीकार कर लिया. इसके बाद टीचर अपने पति और भाई के साथ बेटे के घर का पता लगाने में जुट गई. पिता का आरोप है कि इस दौरान टीचर के भाई ने जान माल की धमकी दी.

स्कूल के बच्चों पर धर्म परिवर्तन का दबाव

कानपुर के इस प्रकरण में पिता ने रिपोर्ट में कहा कि स्कूल में अन्य धर्म के बच्चों पर भी धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया जाता है. इस कारण टीचर ने उनके बेटे को यौन संबंध बनाने को लेकर प्रेरित किया. पिता ने कहा कि इसे लेकर उन्होंने ज्वाइंट सीपी, सीडब्ल्यूसी, एसीपी कैंट और थाने में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली. कोर्ट के आदेश पर कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

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कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

एसीपी कैंट बृजनारायण सिंह का कहना है कि इस प्रकरण में कोर्ट के आदेश पर स्कूल प्रबंधक, टीचर, उसके पति और भाई के खिलाफ जान से मारने की धमकी, पॉक्सो एक्ट की धारा 9, 10 व 23 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 5(1) में एफआईआर दर्ज की गई है. विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

Prabhat Khabar News Desk
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