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ममता के करीबियों को जेल या बेल, HC में कल जमानत पर सुनवाई, अभिषेक सिंघवी TMC के वकील

Narada Case Hearing On 19 May: नारदा स्टिंग मामले में आरोपी मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की बेल पर बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. सभी को एक दिन पहले सोमवार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. इसके खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था. बताया जाता है टीएमसी नेताओं के जमानत का केस कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और वकील कल्याण बनर्जी लड़ेंगे.

नारदा स्टिंग मामले में आरोपी मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता नगर निगम के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की बेल पर बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. सभी को एक दिन पहले सोमवार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. इसके खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था. बताया जाता है टीएमसी नेताओं के जमानत का केस कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और वकील कल्याण बनर्जी लड़ेंगे.

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नारदा स्टिंग केस में टीएमसी नेताओं को सोमवार की सुबह सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. पहले सभी को हिरासत में लेकर निजाम पैलेस लाने की बात सामने आई थी. इसके बाद सभी के गिरफ्तारी की खबर भी आ गई. इसके खिलाफ कोलकाता में काफी विरोध-प्रदर्शन भी हुआ था. खुद सीएम ममता बनर्जी निजाम पैलेस में आकर छह घंटे बैठी रही थीं. बाद में निचली अदालत से सभी को जमानत दी गई थी. बाद में कोलकाता हाईकोर्ट जमानत पर रोक लगा दी थी.

निजाम पैलेस जाने पर मुश्किल में ममता बनर्जी

नारद स्टिंग केस में सीएम ममता बनर्जी की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं. केस में सीबीआई सीएम ममता बनर्जी के करीबियों फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को हिरासत में लेकर निजाम पैलेस आई थी. निजाम पैलेस में टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद करीब छह घंटे तक सीएम ममता बनर्जी की उपस्थिति और बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं के जोरदार हंगामे से जुड़ी रिपोर्ट दिल्ली तलब की गई है. इसके बाद सीबीआई के अधिकारियों के फुटेज के साथ पूरी रिपोर्ट भेजने की बात सामने आई है. यह भी पता चला है कि सीबीआई की रिपोर्ट की कॉपी को गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी भेजा जाएगा.

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नारदा स्टिंग ऑपरेशन में इनके खिलाफ केस

नारदा स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा. साल 2017 में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे. मामले से ईडी भी जुड़ी और जांच को आगे बढ़ाया गया. ईडी ने सीबीआई की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर एक दर्जन नेताओं और एक आईपीएस समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. इनमें फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, मुकुल रॉय, सुलतान अहमद, सौगत रॉय, इकबाल अहमद, काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, शोभन चटर्जी, सुब्रत मुखर्जी, अपरूपा पोद्दार और आईपीएस अधिकारी सैयद हुसैन मिर्जा शामिल थे. मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं. शोभन भी बीजेपी में शामिल हुए और बाहर हो गए थे. जबकि, सुलतान अहमद का साल 2017 में निधन हो गया था.

Prabhat Khabar Digital Desk
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