23.6 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

झारखंड: दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा, 10 हजार जुर्माना

चार मई 2017 की रात करीब आठ बजे सूरज ने बेटी के साथ बात की. दूसरे दिन पांच मई को उसकी बेटी बिना कुछ बताये घर से निकली, जो शाम तक नहीं लौटी. खोजबीन करने के दौरान सात मई को सिरिस पेड़ पर झूलते हुए उसका शव देखा.

चाईबासा: प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अभियुक्त को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजा पानेवाला अभियुक्त 25 वर्षीय सूरज पिंगुवा उर्फ सूरज पात्रो पूर्वी सिंहभूम जिला के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के हरहरगुटु का रहनेवाला है.

मृतका मुक्ता पूर्ती मंझारी थाना क्षेत्र के मांझी पड़सी गांव की रहने वाली थी. मृतका के पिता गुरुचरण पूर्ती के बयान पर 7 मई 2017 को मंझारी थाना में दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में उन्होंने बताया था कि सूरज पिंगुवा का उसकी बेटी मुक्ता से प्रेम- प्रसंग चल रहा था. अभियुक्त उसका घर आना-जाना करता था.

चार मई 2017 की रात करीब आठ बजे सूरज ने बेटी के साथ बात की. दूसरे दिन पांच मई को उसकी बेटी बिना कुछ बताये घर से निकली, जो शाम तक नहीं लौटी. खोजबीन करने के दौरान सात मई को सिरिस पेड़ पर झूलते हुए उसका शव देखा. पेड़ के पास प्लास्टिक के थैला में आरोपी का पेंट और मोबाइल मिला. पुलिस ने अनुसंधान कर कांड का उद्भेन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel