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मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर बंगाल में चुनाव के बाद भड़की हिंसा! पुलिस ने ‘कोबरा’ से पूछा- भाजपा के कहने पर दिया बयान?

मिथुन के बयान पर बंगाल में चुनाव के बाद भड़की हिंसा, पुलिस ने पूछा- भाजपा के कहने पर दिया बयान?

कोलकाताः पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के बाद प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हुई हिंसा के लिए बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मिथुन चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहराया गया है. कोलकाता पुलिस ने उनसे पूछा है कि क्या उन्होंने अपनी पार्टी के कहने पर इस तरह का भड़काऊ बयान दिया था.

दरअसल, कोलकाता पुलिस ने अभिनेता एवं तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ पश्चिम बंगाल में अपने भाषणों से चुनाव के बाद हिंसा भड़काने के आरोप वाली शिकायत के सिलसिले में बुधवार को पूछताछ की. मिथुन से सवाल-जवाब का सिलसिला करीब 45 मिनट तक चला. इस दौरान कोलकाता पुलिस ने मिथुन से 12 सवाल पूछे.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पूर्वी कोलकाता के मानिकतला थाा के अधिकारियों ने सुबह 10:20 बजे ऑनलाइन पूछताछ शुरू की. 45 मिनट के दौरान अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती से कम से कम एक दर्जन प्रश्न पूछे गये. मिथुन पुणे से पूछताछ के लिए ऑनलाइन जुड़े.

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पुलिस अधिकारी ने बताया कि पलिस ने अभिनेता से पूछा कि किसके निर्देशों पर चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने वो भाषण दिये थे. अधिकारियों ने उनसे यह भी पूछा कि क्या उनकी पार्टी ने वो भाषण देने को कहा था. पुलिस थाने में दर्ज एक प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि अभिनेता ने 7 मार्च को भाजपा में शामिल होने के बाद कोलकाता की एक रैली में दो बयान दिये थे.

पहला बयान था- मारबो एखाने लाश पोरबे शोशाने. यानी मारूंगा यहां, तो लाश गिरेगी श्मशान में. और दूसरा बयान था- एक छोबोले छोबी. अर्थात् जहरीले नाग के एक दंश से ही तुम तस्वीर बनकर रह जाओगे. यानी मर जाओगे. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इन संवादों से राज्य में चुनाव के बाद हिंसा भड़क गयी. हालांकि, अभिनेता ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ लोगों के मनोरंजन के लिए अपनी फिल्मों के डायलॉग बोले थे.

मिथुन पर क्या हैं आरोप

याचिकाकर्ता ने मिथुन चक्रवर्ती पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, शांति भंग करने के लिए इरादतन अपमानित करने जैसे गंभीर आरोप लगाये हैं. अदालत ने याचिकाकार्ता और अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर पिछले शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई 18 जून तक स्थगित कर दी थी. मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. चक्रवर्ती ने याचिका में कहा कि उन्होंने केवल फिल्मों के संवाद बोले थे.

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Posted By: Mithilesh Jha

Prabhat Khabar Digital Desk
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