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डॉक्टर बंसल हत्याकांड के एक और आरोपी को नहीं मिली कोर्ट से जमानत, अर्जी खारिज

Court News In Hindi : जिला जज अमरजीत त्रिपाठी ने जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि एवं आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी नामंजूर की

इलाहाबाद जिला न्यायालय ने शहर के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर ए के बंसल की हत्या मामले में आरोपित अबरार उल्लाह उर्फ मोहम्मद अबरार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने अबरार उल्लाह की ओर से दी गई जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया,‌‌.

जानकारी के मुताबिक जिला जज अमरजीत त्रिपाठी ने जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि एवं आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद जमानत अर्जी नामंजूर की. इससे पहले कभी अन्य आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है.

गौरतलब है कि 12 जनवरी 2017 को ओपीडी में ही डॉक्टर बंसल की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. आरोपित का नाम विवेचना के दौरान सामने आया था, जिसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की गई.

अभियोजन ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है. कोर्ट ने कहा कि शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की इलाज के दौरान सरेआम हत्या की गई. अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी स्वीकार किए जाने का कोई भी आधार नहीं है.

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इनपुट : एसके इलाहाबादी

Prabhat Khabar News Desk
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