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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बड़ा एक्शन, आजाद पार्क में 1975 के बाद हुए निर्माण पर बुलडोजर चला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जितेंद्र सिंह बिसेन की जनहित याचिका पर प्रयागराज प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए साल 1975 के बाद चंद्रशेखर आजाद पार्क में हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के साथ ही पीडीए में मामले में रिपोर्ट तलब की थी.

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रयागराज की दिल की धड़कन कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद पार्क से पीडीए ने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जितेंद्र सिंह बिसेन की जनहित याचिका पर प्रयागराज प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए साल 1975 के बाद चंद्रशेखर आजाद पार्क में हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के साथ ही पीडीए में मामले में रिपोर्ट तलब की थी. जिसके अनुपालन में जिला प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 1975 के बाद आजाद पार्क के भीतर छोटे-बड़े सभी अवैध निर्माण ढहा दिए.

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कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

आजाद पार्क के अंदर 1975 के बाद से धार्मिक स्थलों की आड़ में करीब दर्जनों जगह छोटे-बड़े अवैध निर्माण किए गए थे. इसके चलते पीडीए की कारवाई के दौरान विरोध की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. करवाई के दौरान आजाद पार्क के गेट पर एहतियातन पुलिस बल तैनात किया था. जिससे धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई और किसी प्रकार के गतिरोध से निपटा जा सके.

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तैयारी के बाद पीडीए ने चलाया बुलडोजर

चंद्रशेखर आजाद पार्क में कार्रवाई के दौरान धार्मिक स्थलों को हटाए जाने के लेकर तरह-तरह की बातें की जा रही थी. इसके चलते जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. इसके साथ पीडीए ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में वहां अवैध रूप से बनाए धार्मिक स्थलों को रातों-रात हटवा दिया. इसके बाद सुबह में अतिक्रमण मुक्त स्थान पर पौधे लगवा दिए गए. इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.

(रिपोर्ट: एसके इलाहाबादी, प्रयागराज)

Prabhat Khabar News Desk
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