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मेहुल पर कसा शिकंजा और टाइट, डोमिनिका हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, चोकसी के वकील ने दी थी यह दलील

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले (PNB Scam) का मास्टर माइंड मेहुल चोकसी की जमानत याचिका को डोमेनिका कोर्ट ने खारिज कर दिया है. डोमेनिका हाइकोर्ट ने चोकसी को फ्लाइट रिस्क माना है, इस कारण बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. जस्टिस वायनानते एड्रिन-रॉबर्ट्स ने यह फैसला सुनाया है. इस फैसले के बाद से मेहुल चोकसी की मुश्किलों और बढ़ती नजर आ रही है.

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले (PNB Scam) का मास्टर माइंड मेहुल चोकसी की जमानत याचिका को डोमेनिका कोर्ट ने खारिज कर दिया है. डोमेनिका हाइकोर्ट ने चोकसी को फ्लाइट रिस्क माना है, इस कारण बेल देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. जस्टिस वायनानते एड्रिन-रॉबर्ट्स ने यह फैसला सुनाया है. इस फैसले के बाद से मेहुल चोकसी की मुश्किलों और बढ़ती नजर आ रही है.

वकीलों ने क्या दिया तर्कः इधर, शनिवार को मेहुल चोकसी के वकीलों ने दलील दी कि बतौर कैरिकॉम नागरिक चोकसी को जमानत मिलनी चाहिए, क्योंकि जो मामले उसपर दर्ज है उसमें आरोपी को जनानत मिल सकती है. इसके अलावा वकीलों ने ने कोर्ट के मेहुल के स्वास्थ्य को लेकर भी जमानत की गुहार लगाई.

चोकसी पर क्या है आरोपः भारत का भगौड़ा आरोपी मेहुल चोकसी पर अवैध रूप से डोमिनिका में घुसने का आरोप लगा है. इसी आरोप में डोमेनिका पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद चोकसी ने रोजो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत की अर्जी डाली थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. इसके बाद मेहुल ने डोमिनिका हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. लेकिन वहां से भी उसे निराशा हाथ लगी.

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सरकार ने घोषित किया था अवैध अप्रवासीः इससे पहले मेहुल चोकसी को डोमिनिका की सरकार ने अवैध अप्रवासी घोषित कर दिया था. गौरतलब है कि डोमिनिका कोर्ट में चल रहे केस में सुनवाई के सिलसिले में मेहुल चौकसी के वकील ने कहा था कि, चोकसी ने अवैध रूप से डोमिनिका में इंट्री नहीं की है. ऐसे में वहीं की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि वह अवैध अप्रवासी नहीं है. लेकिन वहीं, डोमिनिका सरकार ने उसे अवैध अप्रवासी घोषित कर दिया था.

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Posted by: Pritish Sahay

Prabhat Khabar Digital Desk
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