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पाकिस्तान: 9 मई के दंगों के बाद दर्ज हुए मामलों में इमरान खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

लाहौर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. 9 मई और उसके बाद इमरान खान के खिलाफ दायर हर मामले में गिरफ्तारी से पूर्व जमानत की मांग की गई थी.

लाहौर हाईकोर्ट ने मंगलवार को इमरान खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान की अल-कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तारी के अगले ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री ने यह याचिका दायर की थी. इस याचिका में उन्होंने तब से अब तक उनके खिलाफ रजिस्टर हुए मामलों में गिरफ्तारी से पहले ही जमानत मांगी है.

दंगों के बाद दर्ज सभी मामलों में मांगी गई जमानत 

आपक बताएं, जमीन घोटाला मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देशभर में उनके समर्थकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया. इस बीच इमरान खान के खिलाफ और भी मामले दर्ज किए गए. इधर कोर्ट की सुनवाई शुरू होते ही अदालत ने पूछा कि पीटीआई प्रमुख अदालत में मौजूद क्यों नहीं हैं. इस पर इमरान खान के वकील ने जवाब दिया कि वह 11 बजे अदालत में पेश होंगे.

सरकार के वकील ने इमरान खान की जमानत का विरोध किया

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की अंतरिम सरकार के वकील ने इमरान खान की जमानत का विरोध किया. उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताया. जियो न्यूज के अनुसार सरकारी वकील ने कहा, ‘इमरान खान अदालत में पेश भी नहीं हुए हैं और वह सुरक्षात्मक जमानत की मांग कर रहे हैं

गिरफ्तारी से बचने के लिए गिरफ्तारी की मांग 

इसका जवाब देते हुए इमरान खान के वकील ने कहा, पीटीआई प्रमुख गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत मांग रहे हैं न कि सुरक्षात्मक जमानत. इसके अलावा उन्होंने अदालत से मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का भी अनुरोध किया. ज्ञात हो कि गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलते ही शनिवार को इमरान खान ने सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए यह याचिका दायर की थी.

मुझे राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा- इमरान 

अपनी याचिका में पूर्व प्रधानमंत्री ने लिखा, मुझे राजनीतिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है. मुझे गिरफ्तारी का खतरा है, क्योंकि पुलिस ने मुझ पर कई नामजद मामले दर्ज कर लिए हैं.

Also Read: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को खुलेआम फांसी देने की मांग, रिहा करने वाले जज को हटाने की तैयारी

Abhishek Anand
Abhishek Anand
'हम वो जमात हैं जो खंजर नहीं, कलम से वार करते हैं'....टीवी और वेब जर्नलिज्म में अच्छी पकड़ के साथ 10 साल से ज्यादा का अनुभव. झारखंड की राजनीतिक और क्षेत्रीय रिपोर्टिंग के साथ-साथ विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में रिपोर्टिंग. राजनीतिक और क्षेत्रीय पत्रकारिता का शौक.

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