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महिला जज को धमकी देना पड़ा महंगा, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं इमरान खान

इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश राणा मुजाहिद रहीम ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो खान को गिरफ्तार कर 29 मार्च तक अदालत में पेश करें. बता दें, इमरान खान ने एक महिला अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकी भरी शब्दों का इस्तेमाल किया था.

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें कहीं से भी कम होती नजर नहीं आ रही हैं. बीते दिनों उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके आवास आयी थी. अब एक बार फिर उनपर वारंट जारी किया गया है. दरअसल इमरान खान ने एक महिला अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकी भरी शब्दों का इस्तेमाल किया था. इसी के लेकर अब इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

भाषण में इमरान ने दी थी धमकी: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने साल 2022 को एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान इमरान खान ने एक महिला अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकी भरी शब्दों का इस्तेमाल किया था. इसी को लेकर इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश राणा मुजाहिद रहीम ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो खान को गिरफ्तार कर 29 मार्च तक अदालत में पेश करें.

पीटीआई सुप्रीमो ने कही थी ये बात: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष खान के खिलाफ पिछले साल अगस्त में यहां एक रैली में उनकी टिप्पणी को लेकर मामला दर्ज किया गया था. खान ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को उनकी पार्टी के प्रति ‘‘पक्षपाती’’ रवैये के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी.

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न्यायिक हिरासत में प्रताड़ित करने का आरोप: इमरान खान ने अपने सहयोगी शहबाज गिल के साथ किए गए व्यवहार के लिए भी उन्हें दोषी ठहराते हुए आरोप लगाया था कि गिल को न्यायिक हिरासत में प्रताड़ित किया गया. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले में कार्यवाही शुरू करने के बाद खान पर पाकिस्तान दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
भाषा इनपुट से साभार

Prabhat Khabar Digital Desk
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