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कालाधन के खिलाफ कार्रवाई : भारत को सितंबर से मिलने लगेगा भारतीयों के स्विस बैंक में खातों का ब्योरा

नयी दिल्ली/बर्न : देश में संदिग्ध कालाधन के खिलाफ जारी अभियान को मजबूती मिलने जा रही है. स्विट्जरलैंड भारत सरकार को इस साल सितंबर में स्विस बैंक में खाता रखने वाले भारतीयों के बारे में पहली विस्तृत वित्तीय जानकारी देगा. इसमें उन लोगों का भी ब्योरा होगा, जिनके खाते पिछले साल बंद हो चुके हैं. […]

नयी दिल्ली/बर्न : देश में संदिग्ध कालाधन के खिलाफ जारी अभियान को मजबूती मिलने जा रही है. स्विट्जरलैंड भारत सरकार को इस साल सितंबर में स्विस बैंक में खाता रखने वाले भारतीयों के बारे में पहली विस्तृत वित्तीय जानकारी देगा. इसमें उन लोगों का भी ब्योरा होगा, जिनके खाते पिछले साल बंद हो चुके हैं.

इसे भी देखें : कालाधन मामलाः स्विस बैंक बताएगा भारतीय खाताधारियों के नाम

स्विट्जरलैंड सूचना के खुद ही आदान-प्रदान (एईओआई) व्यवस्था के तहत जो सूचना भारत के साथ साझा करेगा, उसमें खाता संख्या, राशि तथा सभी प्रकार की वित्तीय आय शामिल हैं. यह सूचना प्रत्येक उन भारतीय ग्राहकों का होगा, जिनके स्विस वित्तीय संस्थान में खाते हैं.

स्विट्जरलैंड के संघीय वित्त विभाग (एफडीएफ) के अनुसार, सितंबर के बाद सूचना सालाना आधार पर दी जायेगी. यह सूचना स्विट्जरलैंड द्वारा भारतीय कंपनियों और व्यक्तियों समेत करीब 100 भारतीय इकाइयों के बारे में दी गयी जानकारी के अलावा होगी. यूरोपीय देश ने यह सूचना द्विपक्षीय आधार पर कर मामले में प्रशासनिक सहायता के आधार पर वित्तीय रूप से गड़बड़ी के साक्ष्य उपलब्ध कराने के आधार पर दिया गया.

विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा में पूछे गये सवाल के लिखित जवाब में कहा कि उन भारतवासियों के बारे में भारत को सितंबर से स्वत: आधार पर स्विट्जरलैंड से सूचना मिलेगी, जिनके खाते स्विस बैंक में हैं. उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारत-स्विट्जरलैंड कर संधि के तहत जांच के अधीन मामलों में अनुरोध आधार पर सूचना प्राप्त की जाती है. यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार उन नामों को सार्वजनिक करेगी? मंत्री ने कहा कि सूचना का उपयोग और उसका खुला गोपनीयता प्रावधान के अंतर्गत आता है.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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