24.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

सरकार ने लैंड बिल के लिए जारी किया स्टेट्यूटरी ऑर्डर, अब अध्यादेश की जरूरत नहीं

नयी दिल्ली : केन्द्र सरकार ने लैंड बिल पर अध्यादेश लाने से पीछे हटने का फैसला किया है अब उसके जगह वैधानिक आदेश लाया जायेगा. सरकार ने नेशनल हाइवे और रेलवे अधिनियम सहित 13 सेंट्रल एक्ट को लैंड बिल में शामिल करने का आदेश जारी किया है. गौरतलब है कि सरकार लैंड बिल को पर्याप्त […]

नयी दिल्ली : केन्द्र सरकार ने लैंड बिल पर अध्यादेश लाने से पीछे हटने का फैसला किया है अब उसके जगह वैधानिक आदेश लाया जायेगा. सरकार ने नेशनल हाइवे और रेलवे अधिनियम सहित 13 सेंट्रल एक्ट को लैंड बिल में शामिल करने का आदेश जारी किया है.

गौरतलब है कि सरकार लैंड बिल को पर्याप्त बहुमत नहीं होने के वजह से पास नहीं करा पा रही है. मोदी सरकार द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि 31 अगस्त 2015 को खत्म हो रही है. ऐसे में सरकार ने वैधानिक अध्यादेश लाने का फैसला किया है.

(सेक्शन 13) के अंतर्गत जारी किए गए ऑर्डर से अब लैंड एक्ट में मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के फायदों को 13 सेंट्रल एक्ट्स के जमीन अधिग्रहण के सभी मामलों तक बढ़ा दिया गया है, जिन्हें 2013 के कानून से अलग रखा गया था।.इस क्लॉज के इस्तेमाल के बाद अब सरकार विवादित भूमि अध्यादेश को चौथी बार लाने से बच जाएगी.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel