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अमिताभ बच्चन ने चुकाया एडवांस टैक्स, अब डेडलाइन खत्म! आपने नहीं भरा तो आगे क्या?

Tax: बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 120 करोड़ रुपये का एडवांस टैक्स का भुगतान कर दिया है. 15 मार्च तक एडवांस टैक्स का भुगतान करने की आखिरी तारीख थी. अगर आपने अभी तक एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं किया है, तो यह काम जल्द कर दें. एडवांस टैक्स का भुगतान न करने पर 31 मार्च तक ब्याज देने होंगे. इसके बाद 1 अप्रैल को और अधिक ब्याज देना होगा.

Tax: Tax: एडवांस टैक्स यानी अग्रिम कर भुगतान की डेडलाइन 15 मार्च 2025 को समाप्त हो गई. बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने एडवांस टैक्स भुगतान की आखिरी दिन 15 मार्च को करीब 52.50 करोड़ रुपये का एडवांस टैक्स का भुगतान कर दिया है. होली मनाने के चक्कर में कहीं आप चूक तो नहीं गए हैं? अगर आप एडवांस टैक्स का भुगतान करने में चूक कर गए हैं, तो घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है. आपके पास अब भी वक्त है. आप 31 मार्च 2025 तक अपने एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं. आपको इस डेट से पहले आयकर कानून की धारा सेक्शन 234सी के तहत ब्याज देना होगा. अगर आपने 31 मार्च को भी एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं किया, तो फिर आपको आयकर कानून की धारा 234बी के तहत अधिक ब्याज का भुगतान करना होगा. आइए, जानते हैं कि आपको इसके लिए क्या करना होगा?

अमिताभ बच्चन ने चुकाया 120 करोड़ का टैक्स

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने करीब 350 करोड़ रुपये की कमाई की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि साल भर में करीब 350 करोड़ रुपये की अपनी इस कमाई पर अमिताभ बच्चन ने करीब 120 करोड़ रुपये का टैक्स दिया है, जो शाहरुखान के टैक्स से करीब 25 करोड़ रुपये अधिक है. शाहरुख खान ने 95 रुपये टैक्स के तौर पर चुका है. खबर यह भी है कि अमिताभ बच्चन ने 15 मार्च 2025 को 52.50 करोड़ रुपये का एडवांस टैक्स का भुगतान कर दिया है.

एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन

अगर एडवांस टैक्स भुगतान करने के आखिरी दिन 15 मार्च 2025 को आयकर की धारा 234सी के तहत टैक्स चुकता नहीं किया है, तो आपको बची हुई रकम पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा. उदाहरण के तौर पर मान लें आपने 15 दिसंबर, 2024 तक अपनी कुल टैक्स देनदारी का करीब 75% रकम एडवांस टैक्स के तौर पर भुगतान कर दिया है और आपको 15 मार्च 2025 तक बाकी की बची हुई 25% रकम टैक्स के तौर पर भुगतान करना था. लेकिन, आपने आखिरी डेट तक उसका भुगतान नहीं किया और आपने 18 मार्च यानी तीन दिन की देरी से टैक्स का भुगतान किया. ऐसी स्थिति में आपको तीन दिन की देरी पर 1% ब्याज का भुगतान करना होगा. अगर आप तीन दिन नहीं, 30 मार्च तक भी बची रकम का टैक्स के तौर पर भुगतान करेंगे, तो आपको पूरे एक महीने का ब्याज देना ही होगा.

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क्या करें टैक्सपेयर्स

अर किसी टैक्सपेयर ने एडवांस टैक्स भुगतान के आखिरी दिन 15 मार्च 2025 तक उसका भुगतान नहीं किया है, तो उसे 31 मार्च 2025 से पहले इसका भुगतान कर देना चाहिए. इसके बदले में उसे 1% की दर से एक महीने के ब्याज का भुगतान करना होगा. ऐसा कर देने पर उन्हें आयकर की धारा 234बी के तहत अधिक लगने वाले ब्याज से निजात मिल जाएगी. आयकर विभाग की ओर से एक वित्त वर्ष के दौरान एडवांस टैक्स 4 किस्तों में चुकता करने का मौका दिया जाता है. इसके लिए भुगतान की अंतिम तारीख 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च होती है. आप इन तिथियों में किस्तवार एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.

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KumarVishwat Sen
KumarVishwat Sen
कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.

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