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OLA: सरकार ने ओला को सिखाया सबक, रिफंड करना होगा कस्टमर का पैसा

OLA: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने ओला राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वह ग्राहकों को उनकी शिकायतों के समाधान के दौरान रिफंड पाने के लिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में या कूपन के माध्यम से अपने इच्छित तरीके को चुनने की सुविधा प्रदान करे.

OLA: सरकार ने ओला कैब्स (OLA Cabs) की मनमानी पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे उपभोक्ताओं के हित में कदम उठाने का निर्देश दिया है. सेंटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने ओला को उपभोक्ता केंद्रित नीतियां लागू करने का आदेश दिया है, जिसमें रिफंड के विकल्प और ऑटो राइड्स के लिए बिल जारी करना शामिल है.

रिफंड नीतियों में सुधार की मांग

सीसीपीए ने पाया कि ओला कैब्स की रिफंड पॉलिसी में ग्राहकों को सिर्फ कूपन कोड जारी किया जाता था, जिसे भविष्य की बुकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता था. लेकिन अब सीसीपीए ने निर्देश दिया है कि ग्राहकों को कूपन के अलावा बैंक अकाउंट में रिफंड प्राप्त करने का विकल्प भी मिलना चाहिए. यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि सीसीपीए ने पाया कि ओला की मौजूदा पॉलिसी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी.

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बैंक अकाउंट में रिफंड का न होना: कंज्यूमर अधिकारों का उल्लंघन

चीफ कमिश्नर निधि खरे की अगुवाई में सीसीपीए ने जांच के दौरान पाया कि ओला की रिफंड पॉलिसी उपभोक्ताओं को बैंक अकाउंट में पैसा वापस करने का विकल्प नहीं देती थी. सीसीपीए ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का सीधा उल्लंघन करार दिया है और ओला को इसके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

ऑटो राइड्स के लिए बिल जारी करने का आदेश

सीसीपीए ने यह भी निर्देश दिया है कि ओला अपने प्लेटफॉर्म से बुक की गई सभी ‘ऑटो राइड्स’ के लिए उचित बिल जारी करे.यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को सेवाओं का सही हिसाब मिले और वह भविष्य की किसी भी समस्या का समाधान कर सके.

ओला के खिलाफ दर्ज हुई 2,061 शिकायतें

नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) के आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से 9 अक्टूबर 2024 तक ओला कैब्स के खिलाफ 2,061 शिकायतें दर्ज की गईं. इनमें से अधिकांश शिकायतें बुकिंग के समय से अधिक किराया और रकम वापस न करने से जुड़ी थीं.

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Abhishek Pandey
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